अदालत ने कांग्रेस सांसद की मानहानि याचिका पर केजरीवाल से जवाब तलब किया

नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप नेता एवं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के खिलाफ दायर कांग्रेस सांसद मानहानि याचिका पर आज उनसे जवाब तलब किया. न्यायमूर्ति एके पाठक ने कहा, ‘‘प्रतिवादी को नोटिस जारी करें. याचिका से संबंधित मूल दस्तावेज चार हफ्तों में दाखिल किए जाएं.’’ न्यायमूर्ति पाठक ने फरीदाबाद सांसद अवतार […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 19, 2014 4:22 PM

नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप नेता एवं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के खिलाफ दायर कांग्रेस सांसद मानहानि याचिका पर आज उनसे जवाब तलब किया. न्यायमूर्ति एके पाठक ने कहा, ‘‘प्रतिवादी को नोटिस जारी करें. याचिका से संबंधित मूल दस्तावेज चार हफ्तों में दाखिल किए जाएं.’’ न्यायमूर्ति पाठक ने फरीदाबाद सांसद अवतार सिंह भडाना की याचिका पर सुनवाई के लिए 6 मई की तारीख मुकर्रर की.

बहरहाल, अदालत ने सांसद की याचिका पर यह कहते हुए कोई अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया कि ‘‘जेल तक से लोग जीत रहे हैं. आम अवाम इन सब के बारे में बहुत परेशान नहीं हैं.’’ भडाना ने अपनी मानहानि याचिका में इस आधार पर केजरीवाल से एक करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति की मांग की है कि पूर्व मुख्यमंत्री ने उन्हें ‘‘भ्रष्ट’’ करार दे कर उनकी छवि बिगाड़ी है. सांसद ने याचिका में दलील दी है कि केजरीवाल ने इस साल 31 जनवरी को एक सार्वजनिक बयान में उन्हें ‘‘भारत के सर्वाधित भ्रष्ट लोगों’’ में से एक बताया था.

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