मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने 1993 के बंबई विस्फोट कांड में दोषी अभिनेता संजय दत्त की पैरोल बढ़ाये जाने का बचाव करते हुए आज कहा कि कानून के अनुसार कार्रवाई की गयी और किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया.
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘किसी प्रावधान का उल्लंघन किये बिना कानून के अनुसार फैसले लिये जाते हैं. उचित स्तर पर निर्णय लिये जाते हैं. इसमें कुछ राजनीतिक नहीं है और कोई नियम नहीं तोड़ा गया.’’ 53 वर्षीय संजय दत्त की पैरोल कल एक और महीने के लिए बढ़ा दी गयी ताकि वह अपनी बीमार पत्नी मान्यता की देखभाल कर सकें। मान्यता की हाल ही में एक सजर्री हुई है.संजय दत्त को अपनी बाकी पांच साल की सजा काटने के लिए 21 फरवरी को यरवदा जेल लौटना था. उन्हें पिछले साल 6 दिसंबर को एक महीने की पैरोल दी गयी थी जिसे पिछले महीने उनकी पत्नी की सेहत की वजह से 30 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया था.