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इंद्राणी मुखर्जी काे मिली पिता के अंतिम संस्कार में जाने की इजाजत

नयी दिल्ली : शीना बोरामर्डर केस में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति मिल गयी है. सीबीआइ कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी की अंतरिम जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें पुलिस की मौजूदगी में मुंबई में उनके पिता का अंतिम संस्कार करने की अनुमति दे दी है. मालूमहो […]

नयी दिल्ली : शीना बोरामर्डर केस में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति मिल गयी है. सीबीआइ कोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी की अंतरिम जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें पुलिस की मौजूदगी में मुंबई में उनके पिता का अंतिम संस्कार करने की अनुमति दे दी है.

मालूमहो कि इंद्राणी के पिता उपेंद्र कुमार बोरा की मौत 15 दिसंबर को असम की राजधानी गुवाहाटी में हो गयी थी. पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए इंद्राणी ने अंतरिम जमानत दिये जाने की मांग को लेकर आवेदन दायर किया था. बुधवार को मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बादकोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी के आवेदन पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था.

बेटा नहीं चाहता मां नाना के अंतिम संस्कार में आए
इंद्राणी मुखर्जी का बेटा नहीं चाहताथा कि उसके नाना के अंतिम संस्कार में उसकी मां को आने की अनुमति मिले. यह जानकारी कोर्ट सीबीआइ ने दी. ब्यूरो ने इंद्राणी के बेटे मिखाइल का वह ईमेल अपने पक्ष में कोर्ट में पेश किया. जिसमें उसने लिखा है, मैं नहीं चाहता की इंद्राणी गुवाहाटी और मेरे पास आए, क्योंकि इससे मीडिया और अन्य व्यक्तियों के जमावड़े से यहां भारी बखेड़ा खड़ा हो जायेगा और मेरे जीवन में अनावश्यक ही उथल-पुथल मच जायेगी. इससे मेरे नाना की मौत के होने वाले रीति-रिवाजों को करने में कठिनाई होगी. इन पक्षों को सुनने के बाद सीबीआइ कोर्ट ने इंद्राणी की अंतरिम जमानत की अर्जी पर अपना आदेशसुरक्षित रख दियाथा.

गौर हो कि मिखाइल इस केस में महत्वपूर्ण गवाह है. उसने सीबीआइ से कहा कि उसके नाना पिछले एक साल से बिस्तर पर ही थे और पिछले तीन साल से वही उनकी देखभाल करता आ रहा था. उसे कभी भी इंद्राणी से कोई वित्तीय और मानसिक सहायता नहीं मिली है. उसने यह भी कहा है कि उसे उनके नाना-नानी ने कानूनी रूप से अपना पुत्र मान लिया है और उसने अपने नाना की मौत के बाद होने वाले धार्मिक कार्यक्रमों को पूरा करना शुरू कर दिया है.

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