अमेरिकी महिला सामूहिक बलात्कार मामला : टूरिस्‍ट गाइड समेत चार गिरफ्तार

नयी दिल्ली : दिल्‍ली के एक पंच सितारा होटल में अमेरिकी महिला के साथ कथित समूहिक बलात्‍कार मामले में पुलिस ने टूरिस्‍ट गाइड समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है. जब कि अब भी एक आरोपी फरार चल रहा है. गौरतलब हो कि अमेरिकी महिला अपने दोस्‍तों के साथ भारत घूमने आयी थी इसी दौरान […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 26, 2016 8:55 PM

नयी दिल्ली : दिल्‍ली के एक पंच सितारा होटल में अमेरिकी महिला के साथ कथित समूहिक बलात्‍कार मामले में पुलिस ने टूरिस्‍ट गाइड समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया है. जब कि अब भी एक आरोपी फरार चल रहा है. गौरतलब हो कि अमेरिकी महिला अपने दोस्‍तों के साथ भारत घूमने आयी थी इसी दौरान उसके साथ कथित सामूहिक बलात्‍कार किया गया था. महिला ने टूरिस्‍ट गाइड समेत पांच लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी थी.

* डीसीडब्ल्यू ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया

दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) ने दिल्ली पुलिस को यह सवाल के साथ नोटिस जारी किया है कि बलात्कार के मामले पर विचार करने वाली उसकी इकाई को तब सूचना क्यों नहीं दी गई जब पुलिस ने उस अमेरिकी नागरिक का बयान दर्ज किया. अमेरिकी महिला से इस वर्ष के शुरू में एक पंच सितारा होटल में कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार किया गया था.

आयोग ने इस संबंध में उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लेख करते हुए कहा कि उसे यह जानकर बहुत दुख हुआ है कि इस मामले में दिल्ली पुलिस ने बलात्कार के मामले पर विचार करने वाली आयोग की इकाई के काउंसिलर को तब सूचित नहीं किया जब पीड़िता का बयान 20 दिसम्बर को पुलिस द्वारा दर्ज किया जा रहा था.

आयोग ने दिल्ली पुलिस के उपायुक्त को भेजे अपने नोटिस में कहा, ‘‘यह बहुत ही गंभीर मामला है और मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन हुआ है जिसमें कहा गया था कि ड्यूटी आफिसर किसी भी बलात्कार के मामले की सूचना या शिकायत प्राप्त करने पर आयोग की ‘रेप क्राइसिस सेल:क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर’ को सूचित करेगा. वह यौन उत्पीड़न की कॉल पर पुलिस थाने में प्रतिक्रिया देगा और बलात्कार पीडित को काउंसिलिंग एवं अन्य सहायक सेवाएं मुहैया कराएगा.’
आयोग ने कहा, ‘‘इसे दिल्ली पुलिस के आदेश नम्बर 303:2016 में स्पष्ट किया गया है.’ आयोग ने मामले की स्थिति रिपोर्ट मांगी है और कहा है कि उसे एक खबर से जानकारी हुई है कि पीड़िता ने जांच प्रक्रिया को ‘‘असंतोषजनक’ पाया. आयोग ने पुलिस से सूचना तीन जनवरी 2017 तक मुहैया कराने के लिए कहा है और ऐसा नहीं होने पर वह कानून के तहत कार्रवाई शुरू करेगा.

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