स्पेक्ट्रम मामला: मित्तल, रुइया के खिलाफ सुनवाई 4 अप्रैल को

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने अतिरिक्त स्पेक्ट्रम मामले की सुनवाई 4 अप्रैल को तय की है जिसमें भारती सेलुलर महाप्रबंध निदेशक सुनील मित्तल, एस्सार समुह प्रोमोटर रवि रुइया और अन्य को आरोपित के रुप में तलब किया गया है. विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओपी सैनी ने मित्तल की तरफ से पेश वकील सिद्धार्थ […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 20, 2014 11:44 AM

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने अतिरिक्त स्पेक्ट्रम मामले की सुनवाई 4 अप्रैल को तय की है जिसमें भारती सेलुलर महाप्रबंध निदेशक सुनील मित्तल, एस्सार समुह प्रोमोटर रवि रुइया और अन्य को आरोपित के रुप में तलब किया गया है.

विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओपी सैनी ने मित्तल की तरफ से पेश वकील सिद्धार्थ अग्रवाल के इस बयान के बाद आज अदालती कार्यवाही स्थगित कर दी कि उच्चतम न्यायालय मित्तल और रुइया की तरफ से अलग अलग दायर याचिकाओं की सुनवाई मार्च में करने वाला है.

गौरतलब है कि मित्तल और रुइया ने अपनी याचिकाओं में आरोपित के रुप में अदालत के समक्ष पेश होने के निचली अदालत के 19 मार्च 2013 के आदेश को चुनौती दी है.

अग्रवाल ने अदालत को बताया, ‘‘उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि मामले को मार्च में कभी सूचीबद्ध किया जाएगा.’’अग्रवाल के इस बयन के बाद विशेष सीबीआई अदालत ने इस मामले को 4 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध कर दिया.

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