नयी दिल्ली : नोटबंदी के तहत पुराने नोट जमा कराने की समय-सीमा समाप्त होने से दो दिन पहले सरकार ने एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी है. अधिक संख्या में 500, 1,000 रुपये के अमान्य नोट रखने को कानूनी जुर्म करार देने और उसके खिलाफ जुर्माना लगाने का प्रावधान है. पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बुधवार को ‘विशिष्ट बैंक नोट दयित्व समाप्ति अध्यादेश को मंजूरी मिली. सूत्रों ने बताया कि जब भी सरकार किसी भी कानूनी तौर पर मान्य नोट को समाप्त करेगी, उसके दायित्व से मुक्त होने के लिए इस प्रकार के संशोधन की जरूरत होती है.
अध्यादेश को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जायेगा और उनकी संस्तुति के बाद यह तुरंत अमल में आ जायेगा. अध्यादेश को छह माह के भीतर संसद से पारित कराना होगा. इसके तहत 500, 1,000 रुपये के अमान्य नोटों में 10 हजार रुपये से अधिक राशि रखना, उसका हस्तांतरण अथवा प्राप्त करना दंडात्मक अपराध होगा. सूत्रों के मुताबिक अध्यादेश का जो प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखा गया था, उसमें 31 मार्च 2017 के बाद बड़ी संख्या में अमान्य नोट रखने वालों को पांच साल की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है, लेकिन इस बारे में स्पष्ट नहीं हो सका कि इस प्रावधान को मंजूरी मिली अथवा नहीं. अध्यादेश के जरिये रिजर्व बैंक कानून में संशोधन होगा. इसके जरिये चलन से बाहर किये गये बैंक नोटों को समाप्त करने की घोषणा को विधायी समर्थन दिया जायेगा.
सरकार की आठ नवंबर की घोषणा के बाद हालांकि 500, 1,000 रुपये के पुराने नोट विधिमान्य नहीं रह गये थे, लेकिन भविष्य में इनको लेकर किसी तरह का कोई विवाद खड़ा नहीं हो. इसलिए मात्र अधिसूचना जारी करने को काफी नहीं माना गया. रिजर्व बैंक को इनके दायित्व से मुक्त करने के लिए कानूनी संशोधन के लिए अध्यादेश को मंजूरी दी गयी.
यदि आपके पास अब भी पुराने नोट हैं, तो…
कल तक का ही वक्त : अमान्य नोटों को बैंक खातों और डाकघरों में जमा कराने की अंतिम तिथि 30 दिसंबर को समाप्त हो रही है. सरकार ने आठ नवंबर की मध्यरात्रि से 500, 1,000 रुपये के नोट अमान्य कर दिये थे.
31 मार्च तक आरबीआइ में करें जमा : कुछ खास परिस्थितियों में फंसे लोग इन अमान्य नोटों को रिजर्व बैंक की शाखाओं में 31 मार्च तक भी जमा कर सकते हैं. हालांकि, इसके लिए हलफनामा देना होगा. विदेश में रह रहे या दूरदराज इलाकों में तैनात सशस्त्र सेनाओं के जवान भी वाजिब कारण बता कर पुराने नोट जमा करा सकेंगे.