नयी दिल्ली : दिल्ली की अदालत ने पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी के रिश्तेदार संजीव त्यागी और वकील गौतम खैतान को वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में जमानत दे दी है. कोर्ट ने संजीव त्यागी और गौतम खेतान को यह निर्देश दिया है कि वे किसी गवाह से संपर्क करने की कोशिश ना करें और ना ही बिना इजाजत एनसीआर छोड़कर जायें.
विशेष सीबीआई न्यायाधीश अरविंद कुमार ने कुछ शर्तों के साथ दोनों आरोपियों को दो-दो लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही जमानत राशि पर राहत दी. अदालत ने दोनों को सबूतों से छेड़छाड़ ना करने और गवाहों को प्रभावित ना करने का आदेश दिया. अदालत ने पूर्व में 72 साल के पूर्व वायुसेना प्रमुख त्यागी को जमानत देते हुए कहा था कि सीबीआई कथित रिश्वत की रकम और वह कब दी गयी, यह बताने में नाकाम रही.
अदालत ने कहा था कि सीबीआई ने जब भी तलब किया, त्यागी जांच में शामिल हुए और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद सबूतों से छेडछाड की या मामले के गवाहों को प्रभावित किया.
2007 में सेवानिवृत्त हुए त्यागी और उनके रिश्तेदार संजीव एवं खेतान को मामले में सीबीआई ने नौ दिसंबर, 2016 को गिरफ्तार किया था। मामला संप्रग-2 सरकार के शासनकाल में ब्रिटेन की कंपनी अगस्तावेस्टलैंड से 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीद से संबंधित है.
#AugustaWestland Case: CBI Special Court grants bail to Sanjeev Tyagi and Gautam Khaitan
— ANI (@ANI) January 4, 2017
Court has directed Sanjeev Tyagi and Gautam Khaitan to not contact any witnesses and to not leave NCR without permission #AgustaWestland
— ANI (@ANI) January 4, 2017