जस्टिस मार्केंडय काटजू ने सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी

नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायधीश जस्टिस मार्केंडय काटजू ने अपने ब्लॉग में मानहानि वाली टिप्पणी के लिए उच्चतम न्यायलय से बिना शर्त माफी मांगी है. उच्चतम न्यायालय ने न्यायमूर्ति काटजू के माफीनामा को स्वीकार कर लिया और उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही खत्म कर दी है. ज्ञात हो कि सौम्या केस मामले […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 6, 2017 3:39 PM


नयी दिल्ली
: सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायधीश जस्टिस मार्केंडय काटजू ने अपने ब्लॉग में मानहानि वाली टिप्पणी के लिए उच्चतम न्यायलय से बिना शर्त माफी मांगी है. उच्चतम न्यायालय ने न्यायमूर्ति काटजू के माफीनामा को स्वीकार कर लिया और उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही खत्म कर दी है. ज्ञात हो कि सौम्या केस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर जस्टिस काटजू ने आलोचना की थी. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अनुचित ठहराया था.

क्या था सौम्या मर्डर केस मामला

सुप्रीम कोर्ट ने केरल के चर्चित सौम्या रेप व मर्डर केस में दोषी गोविन्दचामी की फांसी की सजा रद्द कर दी थी. कोर्ट ने उसे सिर्फ रेप का दोषी माना और उम्र कैद की सजा सुनाई थी. सबूतों के अभाव में गोविन्दचामी को हत्या का दोषी नहीं माना गया था. इस फैसले पर जस्टिस काटजू ने फेसबुक पोस्ट में लिखा था ‘मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को हत्या का कसूरवार न मानकर गलती की है और उन्हें अपने फैसले पर पुनिर्विचार करना चाहिए. ‘बाद में काटजू को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया था. भारतीय इतिहास में पहली बार किसी पूर्व जज को ऐसा नोटिस मिला था.

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