सोहराबुद्दीन मामलाः आरोपियों को मिली अंतरिम राहत
मुंबई: सीबीआई की विशेष अदालत ने सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ हत्या मामले में तीन लोगों को गिरफ्तारी से अंतरित राहत दे दी. अदालत ने आरके मार्बल के निदेशक विमल पटनी, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी नरसिम्हा बालासुब्रहमण्यम और पुलिस निरीक्षक जी श्रीनिवासन को अंतरित राहत दी. आरोपियों को 14 जून तक के लिए राहत मिली है. इन […]
मुंबई: सीबीआई की विशेष अदालत ने सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ हत्या मामले में तीन लोगों को गिरफ्तारी से अंतरित राहत दे दी. अदालत ने आरके मार्बल के निदेशक विमल पटनी, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी नरसिम्हा बालासुब्रहमण्यम और पुलिस निरीक्षक जी श्रीनिवासन को अंतरित राहत दी.
आरोपियों को 14 जून तक के लिए राहत मिली है. इन लोगों ने अपने खिलाफ कोई सबूत ना होने का दावा करते हुए अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. विशेष अदालत ने अब सीबीआई को 14 जून तक अपना जवाब देने के निर्देश दिए हैं.
14 मार्च को सीबीआई ने राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया के साथ इन तीन लोगों के खिलाफ एक पूरक आरोपपत्र दायर किया था. स्थानीय मेट्रोपॉलिटन मेजिस्ट्रेट की अदालत ने इन लोगों को चार जून को अदालत में पेश होने के निर्देश दिए थे.
आरोप पत्र के अनुसार सोहराबुद्दीन ने पटनी से संरक्षण के पैसे के रुप में 24 करोड़ रुपए मांगे थे और उसकी हत्या की मुख्य वजह यही थी. गुजरात के आतंकवाद विरोधी दस्ते (एटीएस) ने नवंबर, 2005 में सोहराबुद्दीन और उसकी पत्नी कौसर बी को कथित रुप से हैदराबाद से अगवा कर लिया था और गांधीनगर के पास एक फर्जी मुठभेड़ में मार डाला.