नयी दिल्ली : कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिन सबूतों के दम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भ्रष्ट्राचार के आरोप लगाते रहे हैं आज सुप्रीमों कोर्ट ने उन्हे नाकाफी बताते हुए इस मामले मे दायर याचिका को सुनवाई से इनकार कर दिया. सहारा औऱ बिड़ला की डायरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की इंट्री थी. इसी के दम पर विपक्ष प्रधानमंत्री पर कारोबारियों के साथ मिलिभगत करके भ्रष्ट्राचार का आरोप लगाता था.
इस मामले पर बचाव करते हुए सरकार के प्रतिनिधि अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा, नरेंद्र मोदी के घूस लिये जाने का कोई सबूत नहीं है. अगर किसी को इस पर मजबूत कागजात मिलते हैं तो देश में कोई नहीं है जो सुरक्षित बचेगा. इन दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता की तरफ से रखे तथ्यों को जांच शुरू करने केलिए नाकाफी बताते हुए कहा, प्रधानमंत्री जैसे बड़े पद पर बैठे व्यक्ति के लिए इस तरह जांच के आदेश नहीं दिये जा सकते हैं.