सुब्रत राय सहारा को SC का आदेश : 6 फरवरी तक 600 करोड़ जमा करें, नहीं तो फिर जेल

नयी दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को 28 नवंबर के आदेश के मुताबिक छह फरवरी तक 600 करोड़ रुपये जमा के आदेश दिये है. कोर्ट ने बेहद सख्त रवया अपनाते हुए कहा कि अगर रकम जमा नहीं हुई तो फिर वापस जेल जाना होगा. उच्चतम न्याययलय ने सहारा श्री को चेतावनी देते […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | January 12, 2017 5:52 PM

नयी दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को 28 नवंबर के आदेश के मुताबिक छह फरवरी तक 600 करोड़ रुपये जमा के आदेश दिये है. कोर्ट ने बेहद सख्त रवया अपनाते हुए कहा कि अगर रकम जमा नहीं हुई तो फिर वापस जेल जाना होगा. उच्चतम न्याययलय ने सहारा श्री को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर रकम जमा नहीं किये तो उनकी जायदाद जब्त कर ली जायेगी और नीलामी के आदेश दी जायेगी.

ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सुनवाई के दौरान सहारा प्रमुख ने कहा नोटबंदी की वजह से पैसे लौटा नहीं पाया. कोर्ट ने कहा कि 28 नवंबर को जब यह आदेश दिया गया था, तब भी हालात ऐसे ही थे. कोर्ट ने कहा कि हम आपसे 1000 करोड़ मांग रहे थे लेकिन आपने 600 करोड़ रुपये जमा करने का अनुरोध किया अब आप इसके जगह सिर्फ 285 करोड़ रुपये जमा कराना चाहते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को फटकार लगाते हुए कहा कि कोर्ट ने आपको पैरोल इसलिए दी थी, ताकि आप अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल हो सकें, और अब वह पूरा हो चुका है.

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