राजीव गांधी हत्याकांड:चार अन्य दोषियों की रिहाई पर रोक के लिये केंद्र पहुंचा न्यायालय

नयी दिल्ली : राजीव गांधी हत्याकांड में तीन दोषियों की रिहाई पर स्थगनादेश प्राप्त करने के बाद केंद्र सरकार ने इस मामले में चार अन्य दोषियों को रिहा करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले पर रोक के लिये आज उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की. प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 24, 2014 11:05 AM

नयी दिल्ली : राजीव गांधी हत्याकांड में तीन दोषियों की रिहाई पर स्थगनादेश प्राप्त करने के बाद केंद्र सरकार ने इस मामले में चार अन्य दोषियों को रिहा करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले पर रोक के लिये आज उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की.

प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि केंद्र की याचिका पर 27 फरवरी को सुनवाई की जायेगी. अतिरिक्त सालिसीटर जनरल सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि इस हत्याकांड के सभी दोषियों के नामों को शामिल करते हुये आज एक याचिका दायर की गयी है जिस पर तत्परता से सुनवाई की आवश्यकता है. शीर्ष अदालत ने 20 फरवरी को तीन दोषियों मुरुगन, संथन और अरिवु को रिहा करने के तमिलनाडु सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी थी. न्यायालय ने कहा कि इनकी रिहाई का फैसला करते समय राज्य सरकार ने प्रक्रियागत खामियां हुयी हैं.

न्यायालय ने दया याचिका के निबटारे में अत्यधिक विलंब होने के आधार पर 18 फरवरी को इन तीनों की मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया था. न्यायालय ने 20 फरवरी को कहा था कि इस हत्याकांड के चार अन्य दोषियों के मामले में केंद्र को नई याचिका दायर करनी होगी. इसके बाद ही केंद्र ने नई याचिका दायर की. इसमें नलिनी, राबर्ट पायस, जयकुमार और रविचंद्रन की रिहाई पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है. तमिलनाडु सरकार ने 19 फरवरी को इस हत्याकांड के सभी सात दोषियों को रिहा करने का फैसला किया था.

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