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आसाराम को जेल में मिलेगा घर का बना खाना

जोधपुर: नाबालिग लड़की पर यौन हमला करने के आरोप में पांच महीने से भी अधिक समय से जेल में बंद स्वयंभू बाबा आसाराम को राहत प्रदान करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय ने उन्हें दिन में दो बार बाहर का खाना खाने की इजाजत दे दी. उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ के न्यायमूर्ति संदीप मेहता की […]

जोधपुर: नाबालिग लड़की पर यौन हमला करने के आरोप में पांच महीने से भी अधिक समय से जेल में बंद स्वयंभू बाबा आसाराम को राहत प्रदान करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय ने उन्हें दिन में दो बार बाहर का खाना खाने की इजाजत दे दी.

उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ के न्यायमूर्ति संदीप मेहता की एकल पीठ ने जेल में घर का बना हुआ खाना खाने का उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया और दिन में दो बार ऐसा खाने खाने की उनकी इच्छा मंजूर कर ली.आसाराम के वकील प्रदीप चौधरी ने कहा, ‘‘हमने आसाराम को जेल में बाहर का खाना देने की अनुमति की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में आवेदन दिया था. अदालत ने हमारा अनुरोध मान लिया और आसाराम को बाहर का खाना खाने की अनुमति दे दी. ’’ भोजन जेल नियमावली के नियम 223 के तहत प्रदान किया जाएगा और जेल अधिकारी उसकी उचित जांच करेंगे. इससे पहले आसाराम की विशेष भोजन की अर्जी निचली अदालत में खारिज हो गयी थी जिसके बाद वह उच्च न्यायालय गए थे. उन्होंने कहा था कि खुद को फिट रखने के लिए वह विशेष भोजन करते हैं जिसमें जड़ी बूटियां होती हैं.

आसाराम यहां अपने आश्रम में 16 साल की लड़की का यौन उत्पीडन करने के आरोप में पिछले साल अगस्त में गिरफ्तार किए जाने के बाद से ही जेल में हैं. इस बीच यहां जिला एवं सत्र न्यायालय ने नई दिल्ली में पुलिस द्वारा दर्ज किए गए पीड़िता के बयान की रिकार्डिंग की सीडी और कॉल डिटेल उपलब्ध कराने का बचाव पक्ष का अनुरोध खारिज कर दिया. अपने ताजा आवेदन में आसाराम के वकील ने गवाहों के बयानों की प्रति मांगी है. इस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी.

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