नयी दिल्ली : राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने गुरुवार को राजनीतिक दलों द्वारा लिये जाने वाले चंदे पर बजट में किये गये प्रावधान के मामले पर कहा कि देश की पार्टियों को हर साल दिसंबर तक आयकर विवरण देना होगा. उन्होंने अगर दिसंबर तक चुकाये गये आयकर विवरण उपलब्ध नहीं कराया, तो उन्हें कर में मिलने वाली छूट नहीं मिल सकेगी. उन पर हमेशा छूट का लाभ नहीं मिलने का जोखिम मंडराता रहेगा.
राजस्व सचिव अधिया ने कहा कि आयकर का ब्योरा देने के बाद राजनीतिक पार्टियों को चुनावी बांड के जरिये मिला चंदा गोपनीय होगा. उन्होंने कहा कि पार्टियां जिस किसी से भी चंदा लेंगी, चंदा देने वाले की पहचान गुप्त रखी जायेगी. इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि चुनावी बांड के जरिये चंदा देने वालों की पहचान गुप्त रखने के लिए वित्त विधेयक से जनप्रतिनिधित्व अधिनियम को संशोधित किया जायेगा.