कोयला घोटाला: अदालत ने पूर्व कोयला सचिव और अन्य की जमानत की मंजूर

नयी दिल्ली : दिल्ली की एक विशेष अदालत ने आज पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता की जमानत मंजूर कर ली. यह कदम अदालत ने छत्तीसगढ के एक कोयला ब्लॉक को एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड को आवंटित किए जाने में अनियमितता के आरोप से जुडे एक मामले में उठाया गया है. गुप्ता कोयला घोटाले से […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 7, 2017 12:25 PM

नयी दिल्ली : दिल्ली की एक विशेष अदालत ने आज पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता की जमानत मंजूर कर ली. यह कदम अदालत ने छत्तीसगढ के एक कोयला ब्लॉक को एसकेएस इस्पात एंड पावर लिमिटेड को आवंटित किए जाने में अनियमितता के आरोप से जुडे एक मामले में उठाया गया है.

गुप्ता कोयला घोटाले से जुडे सात मामलों में आरोपी हैं. इनके अलावा अदालत ने इस मामले में वरिष्ठ लोक सेवक के एस क्रोफा, कंपनी के दो निदेशकों अनिल गुप्ता और दीपक गुप्ता तथा तीन अन्य अमित सिंह, राकेश सिंह और जगन नाथ पांडा की भी जमानत मंजूर कर ली.

सभी सातों आरोपियों की जमानत एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के जमानती बॉंड पर मंजूर की गई है. अदालत ने जमीन और कंपनी के नेटवर्थ के संबंध में जांच समिति के सामने तथ्यों को गलत तरीके से पेश करने के आरोप में आरोपियों और कंपनी को तलब किया था. अदालत ने मामले की अगली कार्रवाई के लिए 23 मार्च निर्धारित की है.

अदालत ने सीबीआई की ओर से दाखिल उस आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए आरोपियों को तलब किया था जिसमें सीबीआइ ने दावा किया था कि खनन अनुबंध पाने के लिए आरोपी जांच समिति के साथ धोखा करने के आपराधिक षडयंत्र में शामिल थे.

Next Article

Exit mobile version