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उपहार सिनेमा कांड में गोपाल अंसल को एक साल की सजा

नयी दिल्ली :सुप्रीम कोर्ट नेउपहार सिनेमा कांड मामले में गोपाल अंसल को एक साल की सजा सुनायी है. उन्हें सरेंडर करने के लिए एक महीने का वक्त दिया गयाहै. गोपाल पहले ही चार महीने की सजा काट चुके हैं.मालूम हो पिछले वर्षसुप्रीम कोर्ट ने 30-30 करोड़ मुआवजे के बाद अंसल बंधुओं को रिहा कर दिया […]

नयी दिल्ली :सुप्रीम कोर्ट नेउपहार सिनेमा कांड मामले में गोपाल अंसल को एक साल की सजा सुनायी है. उन्हें सरेंडर करने के लिए एक महीने का वक्त दिया गयाहै. गोपाल पहले ही चार महीने की सजा काट चुके हैं.मालूम हो पिछले वर्षसुप्रीम कोर्ट ने 30-30 करोड़ मुआवजे के बाद अंसल बंधुओं को रिहा कर दिया था. सीबीआई और पीड़ितों के लिए लड़ने वाली संस्था ने इस मामले पर पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिस पर आय यह फैसला आया. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गोपाल अंसल की सजा बढ़ा दी. सुशील अंसल की सजा में कोई बदलाव नहीं हुआ उनकी सजा बढ़ाने से इनकार कर दिया गया. उनकी तबीतय और उम्र के लिहाज से यह फैसला लिया गया.

पीड़ित पक्ष ने इस फैसले से नाराजगी जतायी है.इस मामले से जुड़ींएन. कृष्णामूर्ति ने कहा, उम्र का लिहाज करके सजा ना देना गलत है. हमारे देश में कई लोग ऐसे हैं जो 90 साल की उम्र में भी जेल में हैं तो क्या उन सबको छोड़ दिया जायेगा. हमें इस फैसले से निराशा हुई है. ट्रामा सेंटर बनाने के नाम पर उनसे पैसे ले लिये गये और उन्हें छोड़ दिया गया. यह गलत है पैसे वालों के लिए कानून अलग है और आम लोगों के लिए अलग यह आज साबित हो गया.

क्या है उपहार सिनेमा कांड
13 जून, 1997 को दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित उपहार सिनेमा में फिल्म बार्डर चल रही थी.इसी दौरान सुरक्षा मानकों का पुख्ता ढंग से पालन नहीं होने के कारण वहां आग लग गयी.इस हादसे में 59 लोगों की मौत हो गई थी और 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे. देश की राजधानी दिल्ली में इस भीषण हादसे में सिनेमा मालिकों की लापरवाही की बात सामने आयी थी. आग सिनेमा हाल के बेसमेंट में रखे जेनरेटर से लगी थी और आग पूरे हॉल में फैल गयी. भगदड़ मचने से 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे जबकि 59 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी.

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