फिल्मों में राष्ट्रगान बजने पर दर्शकों को खड़े होने की जरूरत नहीं: सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली. सिनेमा घरों में राष्ट्रगान बजने पर दर्शकों के खड़े होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्पष्टीकरण दिया है. सुप्रीम कोर्ट के इस स्पष्टीकरण के मुताबिक फिल्म शुरू होने के पहले सिनेमा घर द्वारा राष्ट्रगान बजाये जाने और उसके सम्मान में दर्शकों के खड़े होने पुराने फैसले कायम रहेंगे, लेकिन किसी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 14, 2017 3:34 PM
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नयी दिल्ली. सिनेमा घरों में राष्ट्रगान बजने पर दर्शकों के खड़े होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्पष्टीकरण दिया है. सुप्रीम कोर्ट के इस स्पष्टीकरण के मुताबिक फिल्म शुरू होने के पहले सिनेमा घर द्वारा राष्ट्रगान बजाये जाने और उसके सम्मान में दर्शकों के खड़े होने पुराने फैसले कायम रहेंगे, लेकिन किसी फिल्म, वृत्तचित्र या समाचार फिल्म की कहानी के हिस्से के रूप में राष्ट्रगान बजता है, तो दर्शकों को खड़ा होने की जरूरत नहीं है.

न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति आर भानुमति की पीठ ने यह स्पष्टीकरण उस समय दिया, जब याचिकाकर्ताओं में से एक ने कहा कि शीर्ष अदालत को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या फिल्म, वृत्त चित्र या समाचार फिल्म में राष्ट्रगान बजने पर भी दर्शकों से खड़ा होने की अपेक्षा है.

पीठ ने कहा, ‘यह स्पष्ट किया जाता है कि जब किसी फिल्म, समाचार फिल्म या वृत्तचित्र की कहानी के हिस्से के रूप में राष्ट्रगान बजता है, तो दर्शकों को खड़ा होने की जरूरत नहीं है.’ पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाये गये बिंदुओं पर चर्चा की आवश्यता है. इसके साथ ही न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल निर्धारित कर दी.

पिछले साल राष्ट्रगान को लेकर आया था फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 30 नवंबर को देश के सभी सिनेमाघरों को आदेश दिया था कि फिल्म का प्रदर्शन शुरू होने से पहले वे राष्ट्रगान बजाएं और दर्शकों को इसके प्रति सम्मान में खड़ा होना चाहिए.

न्यायालय ने श्याम नारायण चोकसी की जनहित याचिका पर यह आदेश दिया था. इसने अनेक निर्देश देते हुए कहा था कि अब समय आ गया है, जब नागरिकों को यह अहसास होना चाहिए कि वे एक राष्ट्र में रह रहे हैं और राष्ट्रगान के प्रति सम्मान दर्शाना उनका कर्तव्य है. हम हमारी सांविधानिक राष्ट्रभक्ति और बुनियादी राष्ट्रीय उत्कृष्टता का प्रतीक है.

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