गुड़गांव : दिल्ली के पूर्व भाजपा विधायक विजय जॉली पर बलात्कार का मामला दर्ज किया गया है. उन पर एक महिला ने कथित तौर पर नशीले पदार्थ देकर बलात्कार करने का आरोप लगाया है. पुलिस ने बताया कि दिल्ली की रहने वाली महिला द्वारा यहां महिला पुलिस थाने में 21 फरवरी को शिकायत दर्ज करवाने के बाद साकेत के पूर्व विधायक पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 328 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है. उन्होंने बताया कि महिला ने शिकायत में आरोप लगाया है कि 10 फरवरी को गुड़गांव के आपणो घर रिसॉर्ट में जॉली ने उसके पेय पदार्थ में कोई नशीली चीज मिला दी थी और उसके बाद दुष्कर्म किया.
विजय जोली वर्ष 2003 से 2008 तक विधायक थे. उन्होंने कहा कि महिला के खिलाफ उन्होंने 17 फरवरी को ब्लैकमेल करने और जबरन वसूली करने का मामला दर्ज करवाया था. जॉली ने कहा कि सभी आरोप मनगढ़ंत हैं और ये उन्हें बदनाम करने एवं उनकी राजनीतिक छवि को कलंकित करने के लिए लगाये गये हैं.
उन्होंने कहा कि वह महिला भाजपा की महिला शाखा की सदस्य है और वह 10 फरवरी को उनसे अकेले रिसॉर्ट में मिली थी। वहां महिला ने उनसे जबरन पांच लाख रुपये वसूलने की कोशिश की और ऐसा न करने पर उनके खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज करवाने की धमकी भी दी थी.
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जॉली की शिकायत के आधार पर खिड़की दौला पुलिस थाने में महिला के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 384, 120 बी और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है.
जॉली ने आरोप लगाते हुए कहा कि महिला और उसके पति को जब पता चला कि मैंने उसके खिलाफ जबरन वसूली और धमकी देने की शिकायत दर्ज करवायी है, तो उन्होंने पुलिस की जांच और कार्रवाई की दिशा को मोड़ने के लिए मेरे खिलाफ मनगढ़ंत आरोप लगाये.
गुड़गांव पुलिस आयुक्त संदीप खिरवार ने कहा कि हम मामलों की जांच कर रहे हैं और पूर्व भाजपा विधायक विजय जॉली एवं महिला की प्राथमिकियों और उनके द्वारा लगाये गये आरोपों का गहन अध्ययन कर रहे हैं.