24.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

दिल्ली हाईकोर्ट से मुख्तार अंसारी को लगा करारा झटका, चुनाव प्रचार के लिए नहीं मिलेगा पेरोल

नयी दिल्ली : उत्तर प्रदेश के बाहुबली और बसपा के नेता मुख्तार अंसारी को दिल्ली हाईकोर्ट से करारा झटका लगा है. अदालत ने स्थानीय कोर्ट की ओर से बसपा नेता अंसारी को चुनाव प्रचार करने के लिए चार मार्च तक पेरोल पर रिहा करने के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है. एक स्थानीय अदालत […]

नयी दिल्ली : उत्तर प्रदेश के बाहुबली और बसपा के नेता मुख्तार अंसारी को दिल्ली हाईकोर्ट से करारा झटका लगा है. अदालत ने स्थानीय कोर्ट की ओर से बसपा नेता अंसारी को चुनाव प्रचार करने के लिए चार मार्च तक पेरोल पर रिहा करने के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है. एक स्थानीय अदालत ने प्रदेश के बाहुबली नेता को आगामी चार मार्च तक बसपा के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए रिहा करने को लेकर फैसला दिया था.

दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी के पेरोल पर चुनाव आयोग द्वारा की गयी अपील के बाद रोक लगायी है. चुनाव आयोग ने अपनी अपील में कहा था कि मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रचार करके चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं. मुख्तार अंसारी पर दिल्ली के सीबीआई कोर्ट में भाजपा के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या करने के आरोप में मुकदमा चल रहा है.

वर्ष 2005 में कृष्णानंद समेत सात लोगों को गाजीपुर के पास गोली मार दी गयी थी. सुप्रीम कोर्ट में मृतक कृष्णानंद की पत्नी ने एक अपील दायर की. अपील में यह मांग की गयी थी कि मुख्तार अंसारी पर गाजीपुर के बदले दिल्ली में मुकदमा चलाया जाये. सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील के पक्ष में अपना फैसला सुनाया था.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें