बच्चों की हत्या के मामले में महिला को दोहरे आजीवन कारावास की सजा

इरोड (तमिलनाडु) : एक स्थानीय अदालत ने वर्ष 2015 में अपने दो बेटों की हत्या करने के जुर्म में 27 वर्षीय महिला को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. महिला ने उस व्यक्ति से विवाह करने के लिए अपने बच्चों की हत्या कर दी थी, जिसके साथ उसके अवैध संबंध थे. प्रथम अतिरिक्त सत्र […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 1, 2017 2:24 PM

इरोड (तमिलनाडु) : एक स्थानीय अदालत ने वर्ष 2015 में अपने दो बेटों की हत्या करने के जुर्म में 27 वर्षीय महिला को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. महिला ने उस व्यक्ति से विवाह करने के लिए अपने बच्चों की हत्या कर दी थी, जिसके साथ उसके अवैध संबंध थे. प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बेंजामिन जोसेफ ने जहर देकर बच्चों की हत्या करने में दोषी की मदद करने के लिए रंजीता और मां शिवगामी को सजा सुनायी. बच्चों की आयु दो और पांच साल थी.

न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि हत्या के दो मामलों में दोहरे आजीवन कारावास की सजा साथ-साथ चलेगी. अभियोजन के अनुसार, भवानी निवासी इस महिला के एक लॉरी चालक से अवैध संबंध थे. चेन्नई में कार्यरत उसके पति को जब इन संबंधों के बारे में पता चला, तो महिला ने उसे छोड़ दिया और वह अपनी मां एवं बेटों के साथ रहने लगी थी. उसने लॉरी चालक से विवाह करने और अपने दोनों बेटों की हत्या करने का फैसला किया. रंजीता ने अपनी मां की मदद से पांच अगस्त, 2015 को अपने दोनों बेटों को खाने में जहर मिलाकर खिला दिया.

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