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मणिपुर में विज्ञापन मामले में भाजपा नेताओं समेत आठ अखबारों पर होगा केस

नयी दिल्ली : चुनाव आयोग ने मणिपुर भाजपा के संबंधित पदाधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाने के आदेश दिये हैं. यह आदेश प्रमाणन समिति से समुचित अनुमति लिये बिना एक विज्ञापन को प्रकाशित करवाने के खिलाफ दिये गये हैं. मणिपुर में चुनाव अधिकारियों की एक रिपोर्ट के अनुसार, आयोग ने राज्य निर्वाचन अधिकारी को चुनाव […]

नयी दिल्ली : चुनाव आयोग ने मणिपुर भाजपा के संबंधित पदाधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाने के आदेश दिये हैं. यह आदेश प्रमाणन समिति से समुचित अनुमति लिये बिना एक विज्ञापन को प्रकाशित करवाने के खिलाफ दिये गये हैं. मणिपुर में चुनाव अधिकारियों की एक रिपोर्ट के अनुसार, आयोग ने राज्य निर्वाचन अधिकारी को चुनाव विज्ञापन छपवाने के लिए आठ समाचार पत्रों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज करवाने के आदेश दिये हैं. विज्ञापन शुक्रवार को प्रकाशित किये गये थे और शनिवार को राज्य में पहले चरण का मतदान हो रहा है. मतदान के 48 घंटे पहले तक चुनाव विज्ञापन प्रकाशित करने पर कोई रोक नहीं है.

चुनाव आयोग की तरफ से बिहार विधानसभा चुनावों के समय शुरू किये गये एक नये नियम के मुताबिक, इस प्रकार के विज्ञापनों पर प्रमाणन समिति से अनुमति लेनी होती है. इसमें कहा गया है कि अनुमति के बिना कोई समाचारपत्र इस प्रकार का विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा. इस बीच, मणिपुर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 38 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान जारी है. पहले चरण में कुल 168 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं. मतदाताओं की कुल संख्या 19,02,562 है, जिनमें से 9,28,562 पुरूष और 9,73,989 महिला मतदाता हैं. नये मतदाताओं की संख्या 45,642 है.

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