विमान में गायकवाड़ की दादागिरी: हो सकती है सात साल तक की सजा

नयी दिल्ली : एयर इंडिया के एक कर्मचारी के साथ मारपीट और बदसलूकी के मामले में दिल्ली पुलिस ने शिवसेना सांसद रवींद्र गायकवाड़ के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है जिसमें उन्हें सजा हो सकती है. जानकारों की माने तो गायकवाड़ के खिलाफ जो गंभीर धाराएं लगायी गयी हैं, उनमें आरोपी सांसद […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 25, 2017 10:08 AM

नयी दिल्ली : एयर इंडिया के एक कर्मचारी के साथ मारपीट और बदसलूकी के मामले में दिल्ली पुलिस ने शिवसेना सांसद रवींद्र गायकवाड़ के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है जिसमें उन्हें सजा हो सकती है. जानकारों की माने तो गायकवाड़ के खिलाफ जो गंभीर धाराएं लगायी गयी हैं, उनमें आरोपी सांसद को 7 साल तक की सजा हो सकती है.

मामले को लेकर दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता दीपेंद्र पाठक ने जानकारी दी कि आरोपी सांसद के खिलाफ आईपीसी की धारा 308 और 355 के तहत एफआईआर दर्ज की गयी है. मामले की जांच क्राइम ब्रांच के सुपुर्द की गयी हैं. यहां उल्लेख कर दें कि आईपीसी की धारा 308 (गैर-इरादतन हत्या की कोशिश) में 3 से 7 साल तक की सजा सुनाई जा सकती है.

वहीं आईपीसी 355 (बदसलूकी और बलपूर्वक हमला करना) में 2 साल की सजा सुनाई जा सकती है. गुरुवार शाम को एयरलाइन्स और स्टाफर सुकुमार की ओर से शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कानूनी सलाह ली और शुक्रवार को गायकवाड़ के खिलाफ केस दर्ज किया.

आपको बता दें कि मामले को लेकर पार्टी की ओर से एक बार फिर भड़काऊ बयान सामने आया है. शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने शुक्रवार को कहा कि शिवसेना रवींद्र गायकवाड के व्यवहार का समर्थन नहीं करती लेकिन पार्टी नेता जहां जरुरत होगी ‘‘अपने हाथ उठाएंगे.’

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