श्रीसंत,तीन अन्य को और दो दिन की पुलिस हिरासत

नयी दिल्ली : आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में गिरफ्तार क्रिकेटर एस श्रीसंत, अजित चंदीला और दो सट्टेबाजों को एक स्थानीय अदालत ने आज और दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया. मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अनुज अग्रवाल ने श्रीसंत, चंदीला और दो सट्टेबाजों- चंद्रेश पटेल और अश्विनी उर्फ टीपू को 28 मई तक की पुलिस हिरासत […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 16, 2013 1:41 PM

नयी दिल्ली : आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में गिरफ्तार क्रिकेटर एस श्रीसंत, अजित चंदीला और दो सट्टेबाजों को एक स्थानीय अदालत ने आज और दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया. मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अनुज अग्रवाल ने श्रीसंत, चंदीला और दो सट्टेबाजों- चंद्रेश पटेल और अश्विनी उर्फ टीपू को 28 मई तक की पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश तब दिया जब दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने कहा कि पूरी साजिश को बेपर्दा करने के लिए उनसे हिरासत में और पूछताछ की जरुरत है. बहरहाल, अदालत ने इसी मामले में गिरफ्तार क्रिकेटर बाबू राव यादव की पुलिस हिरासत दो दिन और बढ़ाने से इंकार कर दिया. बाबू राव को 4 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. इन पांच आरोपियों के अलावा, क्रिकेटर अंकित चव्हाण एवं तीन और सट्टेबाज- जीजू जनार्दन, दीपक कुमार और मनन भट्ट को भी अदालत ने 4 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया. पुलिस ने इनके बारे में कहा था कि इनसे हिरासत में और पूछताछ की जरुरत नहीं है. पांच दिन की पुलिस हिरासत अवधि खत्म होने के बाद इन सभी नौ आरोपियों को अदालत में पेश किया गया था. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया है. इन नौ आरोपियों के अलावा गिरफ्तार सट्टेबाज मोहम्मद याह्या को भी आज अदालत में पेश किया गया था. याह्या अभी पुलिस हिरासत में है.

बिट्टी मोहंती राजस्थान पुलिस के हवाले
जयपुर : ओडिशा पुलिस के पूर्व प्रमुख के बेटे बिट्टी मोहंती को केरल पुलिस के एक दल ने आज यहां स्थानीय जेल अधिकारियों को सौंप दिया. जर्मनी की एक पर्यटक से बलात्कार के जुर्म में सजा काटने के दौरान 2006 में पैरोल पर छूटने के बाद वह फरार हो गया था.

राजस्थान पुलिस ने कहा कि ओडिशा के पूर्व डीजीपी बीबी मोहंती के बेटे को कल पेशी वारंट पर जयपुर लाया गया था और फिर केंद्रीय कारागार ले जाया गया.

उन्होंने कहा कि पैरोल पर रिहा होने के बाद फरार होने के मामले में जयपुर पुलिस कल मोहंती को स्थानीय अदालत में पेश करने के बाद हिरासत में लेगी.

राजस्थान के अलवर जिले में जर्मनी की एक पर्यटक के साथ बलात्कार करने के मामले में मोहंती को 21 मार्च 2006 को गिरफ्तार किया गया था और उसी वर्ष 12 अप्रैल को उसे सजा सुनायी गयी.

बलात्कार के जुर्म में उसे सात वर्ष कैद की सजा मिली और जयपुर जेल में वह बंद था. अपनी बीमार मां से मिलने के लिए नवंबर 2006 में वह पैरोल पर रिहा हुआ लेकिन फिर नहीं लौटा. केरल पुलिस ने मोहंती को पहले राजस्थान पुलिस के हवाले नहीं किया क्योंकि उनकी जांच चल रही थी.

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