अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने बुलंदशहर गैंगरेप पर आजम खान के बयान को बताया बोलने की स्वतंत्रता
नयी दिल्ली : समाजवादी पार्टी नेता और यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान के बुलंदशहर रेप से संबंधित विवादित बयान को अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में बताया है. यह बात रोहतगी की ओर से बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कही गयी. रोहतगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के […]
नयी दिल्ली : समाजवादी पार्टी नेता और यूपी के पूर्व मंत्री आजम खान के बुलंदशहर रेप से संबंधित विवादित बयान को अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में बताया है. यह बात रोहतगी की ओर से बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कही गयी.
रोहतगी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान का बयान संविधान की धारा 19 (1) (ए) मतलब बोलने की आजादी के प्रावधान के तहत आता है. भारतीय संविधान सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है.
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान ने मामले को लेकर कहा था कि बुलंदशहर गैंगरेप राजनीतिक साजिश का हिस्सा है. आगे उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि यह मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की छवि को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया हो. सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को इस टिप्पणी के लिए फटकार भी लगायी थी. कोर्ट ने पूछा था कि क्या कोई मंत्री इस तरह का बयान दे सकता है, खासकर यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों में.
गौर हो कि पीड़िता के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी और आरोप लगाया था कि आजम खान की इस टिप्पणी के कारण मामले की जांच प्रभावित हो सकती है. उन्होंने कोर्ट से केस को प्रदेश से बाहर ट्रांसफर किये जाने की अपील की थी.
मामला बढता देख आजम खान ने बाद में अपने बयान के लिए बिना शर्त माफी मांग ली थी.