राजस्थान में गौरक्षकों की पिटाई से एक शख्स की मौत, तीन गिरफ्तार
जयपुर : राजस्थान के अलवर जिले में गौरक्षकों द्वारा कथित रुप से बर्बर तरीके से पीटे जाने के बाद 55 साल के एक व्यक्ति की अस्पताल में मौत हो गयी और पुलिस ने मामले को लेकर बीती रात तीन लोगों को गिरफ्तार किया. राजस्थान के अलवर शहर के बहरोड थाना क्षेत्र में गत शनिवार को […]
जयपुर : राजस्थान के अलवर जिले में गौरक्षकों द्वारा कथित रुप से बर्बर तरीके से पीटे जाने के बाद 55 साल के एक व्यक्ति की अस्पताल में मौत हो गयी और पुलिस ने मामले को लेकर बीती रात तीन लोगों को गिरफ्तार किया. राजस्थान के अलवर शहर के बहरोड थाना क्षेत्र में गत शनिवार को अवैध रुप से गोवंश के पशु को ले जाते समय हिन्दूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा कथित मारपीट में घायल पहलू खां (55) ने दम तोड दिया.
गृहमंत्री गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि कानून हाथ में लेने को किसी को अधिकार नहीं है जिसने भी कानून हाथ में लिया है पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी. पुलिस के अनुसार चार वाहनों में अवैध रुप से गोवंश के पशु को हरियाणा की ओर ले जाने की सूचना मिलने पर बहरोड के निकट वाहनों को रोक कर उसमें सवार दस लोगों को उतार कर हिन्दूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की और पशुओं को मुक्त कर दिया. उन्होंने बताया कि मारपीट में हरियाणा के नूंह निवासी पहलू खां और उसके दो बेटों सहित चार लोग घायल हो गये थे. घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया. पुलिस ने इस संबंध में अवैध रुप से पशु ले जा रहे पहलू खां समेत दस लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. गिरफ्तार आरोपियों ने सौ से अधिक लोगों के खिलाफ मारपीट करने का मामला दर्ज करवाया था.
पुलिस ने बताया कि पहलू खां ने सोमवार की रात को उपचार के दौरान दम तोड दिया था. मृतक के परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया. पुलिस ने मंगलवार को मृतक के परिजनों को समझा बुझाकर पोस्टमार्टम करवाकर शव अन्तिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया. इधर, राजस्थान के गृहमंत्री गुलाब चंद कटारिया ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि राजस्थान में गोवंशीय पशुओं के परिवहन को लेकर कानून बना हुआ है. लम्बी दूरी से वाहनों में अवैध रुप से गोवंशीय पशु बहरोड तक ले आये. कुछ लोगों ने अवैध रुप से गोवंशीय पशु ले जाने वाले लोगों को पकडा, लेकिन कानून हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं है. जिन लोगों ने भी कानून हाथ में लिया है पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी.
खान की मौत के बाद ओम यादव, हुकुमदेव यादव, नवीन शर्मा, सुधीर यादव, राहुल सैनी और जगमल नाम के छह आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया जबकि 200 अन्य ‘‘अज्ञात” लोगों को आरोपी बनाया गया है. बहरोड पुलिस थाना के प्रभारी रमेश चंद ने कहा, ‘‘तीन आरोपियों को बुधवार रात गिरफ्तार कर लिया गया और बाकियों को पकडने के लिए अभियान जारी है.”