कोहिनूर पर सरकार को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा : दूसरे देश को आदेश नहीं दे सकते

नयी दिल्ली : ब्रिटेन से कोहिनूर हीरा भारत लाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है. शीर्ष कोर्ट ने कहाहै कि वह कोहिनूर वापस लाने को लेकर केंद्र सरकार की कोशिशों से संतुष्ट है. कोहिनूर न लूटा गया, न छिना गया, वह तो गिफ्ट में चला गया : सुप्रीम […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 21, 2017 12:09 PM

नयी दिल्ली : ब्रिटेन से कोहिनूर हीरा भारत लाने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है. शीर्ष कोर्ट ने कहाहै कि वह कोहिनूर वापस लाने को लेकर केंद्र सरकार की कोशिशों से संतुष्ट है.

कोहिनूर न लूटा गया, न छिना गया, वह तो गिफ्ट में चला गया : सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार

भारत सरकार को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिककर्ता के इस आग्रह को ठुकरा दिया कि कोहिनूर हीरा को वापस लाने के भारत सरकार के कूटनीतिक प्रयासों की अदालत निगरानी करे. कोर्ट ने कहा, ‘हम किसी दूसरे देश (ब्रिटेन) को नीलामी की प्रकिया रोकने का आदेश नहीं दे सकते हैं.’

सरकार ने कोहिनूर हीरे के मुद्दे पर मारी पलटी

यहां बताना प्रासंगिक होगा कि सिखों से युद्ध के बाद जब ब्रिटेन ने सिखशासित अविभाजित पंजाब पर कब्जा किया था, तब महारानी विक्टोरिया को उपहार में 108 कैरेट का कोहिनूर हीरा दिया गया था.

किसका कोहिनूर : एक अंतहीन कहानी!

इस कोहिनूर हीरा को टावर ऑफ लंदन में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है. भारतकेअलावा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान भी इस बेशकीमती हीरा पर अपना दावा जताते हैं.

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