पैन को आधार से कैसे करें लिंक, देखें वीडियो

इनकम टैक्स के परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) को भी अब आधार कार्ड से लिंक करना होगा. अब तक विकल्प के तौर पर दिये गये इस निर्देश को आयकर विभाग जल्द ही अनिवार्य कर देने की तैयारी कर रहा है. इसके बाद आधार से लिंक नहीं होनेवाले पैन को रद्द कर दिया जायेगा. यह जानकारी देते […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 5, 2017 8:50 PM

इनकम टैक्स के परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) को भी अब आधार कार्ड से लिंक करना होगा. अब तक विकल्प के तौर पर दिये गये इस निर्देश को आयकर विभाग जल्द ही अनिवार्य कर देने की तैयारी कर रहा है. इसके बाद आधार से लिंक नहीं होनेवाले पैन को रद्द कर दिया जायेगा.

यह जानकारी देते हुए इनकम टैक्स विभाग के एक बड़े अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि आधार-पैन लिंक से एक तीर से कई निशाने साधने की तैयारी की जा रही है.
पहला निशाना एक से ज्यादा पैन लेकर सरकार और विभाग को धोखा दे रहे लोग हैं. आगे जाकर इस लिंकेज से टैक्स चोरी करनेवाले और कर दायरे में आनेवाले नये लोग भी चिह्नित हो सकेंगे. पहला कदम आगे बढ़ाते हुए आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर पैन-आधार को लिंक करने का विकल्प डाल दिया गया है. इसके जरिये अब भी करदाता अपना आधार नंबर लिंक कर सकते हैं. वैकल्पिक होने के कारण फिलहाल गिनती के करदाता ही अपने दोनों नंबरों को लिंक कर रहे हैं.

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