नयी दिल्ली :दिल्ली हाइकोर्ट ने कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कथित संलिप्पतावाले नेशनल हेराल्ड मामले में यंग इंडिया लिमिटेड के खिलाफ आयकर की कार्यवाही पर रोक लगाने से शुक्रवार को इनकार कर दिया. न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति चंद्रशेखर की पीठ ने कंपनी से आयकर आकलन अधिकारी से संपर्क करने को कहा जिसके बाद कंपनी ने अपनी याचिका वापस ले ली. याचिका वापस लिये जाने के बाद अदालत ने इसे खारिज कर दिया.
यंग इंडिया ने संपत्तियों के अवैध उपयोग संबंधी नेशनल हेराल्ड मामले में आयकर की कार्यवाही पर रोक लगाने और कंपनी के खिलाफ दिये गये नोटिस को खारिज करने का आदेश देने की अपील करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था. कंपनी को मूल्यांकन वर्ष 2011-12 के संबंध में नोटिस जारी किये गये थे. यंग इंडिया कंपनी में राहुल और सोनिया की हिस्सेदारी है. इस कंपनी के खातों की पूरी जांच होगी. उधर, गांधी परिवार इसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा. इस मामले को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट का रुख किया था.
मामला निजी आपराधिक शिकायत पर आधारित है जिसमें इन पर धोखाधड़ी, साजिश और आपराधिक विश्वाघात का आरोप लगाया गया है. स्वामी का आरोप है कि एसोसिएटिड जरनल लिमिटेड को 50 लाख रुपये देकर यंग इंडियन लिमिटेड से 90.25 करोड़ रुपये वसूलने का अधिकार लिया गया. स्वामी ने कहा था सोनिया और राहुल गांधी ने नेशनल हेराल्ड की पांच हजार करोड़ की संपत्ति पर कब्जा कर लिया है. अब कोर्ट ने इस मामले की जांच के आदेश दिये हैं. आयकर विभाग इस मामले की पूरी जांच करेगा और कोर्ट को रिपोर्ट सौपेंगा.