ट्रिपल तलाक काे नहीं मिल सकती संवैधानिक वैधता : खुर्शीद

नयी दिल्ली : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और ट्रिपल तलाक सुनवाई मामले के एमिकस क्यूरी सलमान खुर्शीद ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि विवादास्पद इस्लामी तलाक प्रक्रिया को उचित नहीं समझा जा सकता. उन्होंने उदाहरणों का हवाला देते हुए अदालत से कहा कि ट्रिपल तलाक की प्रथा को संवैधानिक रूप से वैधता नहीं दी जा […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | May 12, 2017 3:07 PM

नयी दिल्ली : कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और ट्रिपल तलाक सुनवाई मामले के एमिकस क्यूरी सलमान खुर्शीद ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि विवादास्पद इस्लामी तलाक प्रक्रिया को उचित नहीं समझा जा सकता. उन्होंने उदाहरणों का हवाला देते हुए अदालत से कहा कि ट्रिपल तलाक की प्रथा को संवैधानिक रूप से वैधता नहीं दी जा सकती. खुर्शीद ने कहा कि यहां सिर्फ इस बात पर चर्चा हुई कि ‘ट्रिपल तलाक संवैधानिक रूप से वैध है? कारणों और उदाहरणों के साथ मैंने जोर देकर कहा कि इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता और कानून की वैधता नहीं दी जा सकती.’ चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षतावाली पांच न्यायाधीशों की एक पीठ नेएक बार में तीन तलाक और तलाक-ए-बिदात की प्रथा की संवैधानिक वैधता पर बहस कर रही है.

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