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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के निलंबन के लिए जस्टिस कर्णन ने राष्ट्रपति से लगायी गुहार

नयी दिल्ली : कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सीएस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिये गये छह महीने की सजा को निलंबित करने के लिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से गुहार लगायी है. जस्टिस कर्णन की पैरवी कर रहे वकीलों ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से छह महीने की सजा […]

नयी दिल्ली : कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सीएस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिये गये छह महीने की सजा को निलंबित करने के लिए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से गुहार लगायी है. जस्टिस कर्णन की पैरवी कर रहे वकीलों ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से छह महीने की सजा सुनाये जाने के आदेश को निलंबित करने की मांग करते हुए राष्ट्रपति के समक्ष एक प्रतिवेदन दिया गया है. बहरहाल, राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा कि उसे जस्टिस कर्णन की ओर से दिये गये ऐसे किसी भी प्रतिवेदन की जानकारी नहीं है.

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जस्टिस कर्णन के वकीलों ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत न्यायमूर्ति कर्णन की तरफ से ज्ञापन-प्रतिवेदन ईमेल के जरिये भेजा गया है, जिसमें उनको सुनायी गयी छह महीने की सजा के निलंबन या उस इस पर रोक लगाने की मांग की गयी है. प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली सात सदस्यीय पीठ ने अदालती अवमानना के मामले में न्यायमूर्ति कर्णन को सजा सुनायी है.

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न्यायमूर्ति कर्णन ने सर्वोच्च अदालत में भी एक याचिका दायर कर मांग की थी कि नौ मई के आदेश को वापस लिया जाये, लेकिन प्रधान न्यायाधीश ने इस पर तत्काल सुनवाई से इंकार कर दिया था.

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