नयी दिल्ली : आधार नामांकन के लिए आयु का प्रमाण देना अनिवार्य नहीं है, लेकिन विशिष्ट पहचान के लिए दर्ज जन्म की तारीख में सुधार के लिए वैध दस्तावेज की जरूरत पड़ती है. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आधार प्राप्त करने के लिए आयु का प्रमाण देना अनिवार्य नहीं है.
संभव है कि देश में कई लोगों को अपनी वास्तविक जन्मतिथि की जानकारी नहीं है. ऐसे मामलों में, लोगों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपनी उम्र स्पष्ट करें और इसे यूआईडीएआई स्वीकार करता है. वह इलाहाबाद के पास कंजासा गांव के निवासियों के आधार कार्ड में ‘‘गड़बड़ी” को लेकर हाल ही में आयी एक रिपोर्ट पर जवाब दे रहे थे. वहां हर पांचवें व्यक्ति की जन्मतिथि एक जनवरी है.
राजस्थान के एक गांव से भी ऐसी रिपोर्ट आयी है. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में आवेदक द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर उस वर्ष की पहली जनवरी जन्मतिथि लिखी जाती है. अधिकारी ने कहा, ‘‘कोई गड़बड़ी नहीं हुई है. यह यूआईडीएआई की अनुमोदित नीति है. हालांकि, अगर कोई व्यक्ति जन्मतिथि में सुधार कराना चाहता है, तो उसे इसके लिए वैध दस्तावेज पेश करने की जरूरत है.”