गुजरात दंगा : नरेंद्र मोदी को ‘क्लीन चिट’ को चुनौती देने वाली जकिया की अर्जी पर सुनवाई स्थगित
अहमदाबाद: गुजरात उच्च न्यायालय ने पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की विधवा जकिया जाफरी की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई आज स्थगित कर दी. जकिया ने अपनी अर्जी में 2002 के दंगों के मामले में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी एवं अन्य को एसआईटी की तरफ से दी गयी ‘क्लीन चिट’ को अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट […]
अहमदाबाद: गुजरात उच्च न्यायालय ने पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की विधवा जकिया जाफरी की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई आज स्थगित कर दी. जकिया ने अपनी अर्जी में 2002 के दंगों के मामले में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी एवं अन्य को एसआईटी की तरफ से दी गयी ‘क्लीन चिट’ को अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा बरकरार रखने के फैसले को चुनौती दी है.
न्यायमूर्ति एस जी शाह ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख 11 अप्रैल तय कर दी क्योंकि राज्य सरकार ने याचिका के साथ सौंपे गए दस्तावेजों की जांच के लिए वक्त मांगा.गुजरात सरकार की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता तुषार मेहता ने कहा, ‘‘हमें मामले के भारी-भरकम दस्तावेजों की जांच के लिए वक्त चाहिए.’’ उच्च न्यायालय में जकिया के वकील सोहैल तिरमिजी ने कहा, ‘‘राज्य सरकार को नोटिस जारी किया जाना चाहिए और उन्हें अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया जाए.’’ दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति शाह ने मामले की अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद तय कर दी.
पिछले साल 26 दिसंबर को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बी जे गणात्र ने जकिया की वह प्रतिरोध याचिका खारिज कर दी थी जिसमें उन्होंने एसआईटी द्वारा मोदी को ‘क्लीन चिट’ दिए जाने के फैसले को चुनौती दी थी.गत 15 मार्च को जकिया ने याचिका दायर कर मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को खारिज करने की मांग की. मजिस्ट्रेट अदालत ने एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया था.