संगीतकार ए आर रहमान पर टैक्स चोरी का आरोप, मद्रास हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस
आस्कर विजेता मशहूर संगीतकार ए आर रहमान पर टैक्स चोरी का आरोप लगा है. आरोप को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने ए आर रहमान को नोटिस भेजा है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आरोप लगाया है कि संगीतकार ए आर रहमान ने टैक्स बचाने के लिए अपनी संस्था ए आर फाउंडेशन की मदद ली थी. इसके बाद मामला मद्रास हाईकोर्ट पहुंचा. फिर इनकम टैक्स की अपील पर मद्रास हाईकोर्ट ने मशहूर संगीतकार को नोटिस भेजा है. बताया गया कि ए आर फाउंडेशन में मैनेजिंग ट्रस्टी हैं तथा उसमें तीन करोड़ रुपए से अधिक आय जमा करने का आरोप है.
आस्कर विजेता मशहूर संगीतकार ए आर रहमान पर टैक्स चोरी का आरोप लगा है. आरोप को लेकर मद्रास हाईकोर्ट ने ए आर रहमान को नोटिस भेजा है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आरोप लगाया है कि संगीतकार ए आर रहमान ने टैक्स बचाने के लिए अपनी संस्था ए आर फाउंडेशन की मदद ली थी. इसके बाद मामला मद्रास हाईकोर्ट पहुंचा. फिर इनकम टैक्स की अपील पर मद्रास हाईकोर्ट ने मशहूर संगीतकार को नोटिस भेजा है. बताया गया कि ए आर फाउंडेशन में मैनेजिंग ट्रस्टी हैं तथा उसमें तीन करोड़ रुपए से अधिक आय जमा करने का आरोप है.
मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस टीएस शिवगनानम और जस्टिस वी भवानी सुब्रओयन वाली पीठ ने एआर रहमान के खिलाफ नोटिस जारी किया है. हालांकि टैक्स चोरी से जुड़ा यह पुराना मामला वर्ष 2011-12 का है. इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी टी आर सेनथिल कुमार के अनुसार ए आर रहमान ने एक धुन बनाने के लिए यूके की कंपनी लिब्रा मोबाइल्स द्वारा 3.47 करोड़ रुपये मिले थे. लिब्रा मोबाइल्स ने ए आर रहमान के साथ नयी धुन बनाने के लिए तीन साल का कॉनट्रैक्ट किया था.
इनकम टैक्स विभाग के अनुसार लिब्रा मोबाइल्स के साथ हुए कॉन्ट्रैक्ट में संगीतकार ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि धुन बनाने के बदले उन्हें जो पैसे मिलेंगे उन्हें वो खुद नहीं लेंगे. बल्कि उस पैसे को को उनकी संस्था ए आर फाउडेंशन को दिया जाये. इस संस्था का संचालन संगीतकार ए आर रहमान खुद करते हैं. यह फाउंडेशन आयकर अधिनियम के तहत कर से छूट प्राप्त संस्था है. हालांकि अभी टैक्स चोरी के आरोप को लेकर भेजे गये नोटिस पर इस मशहूर संगीतकार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. पर यह जरूर है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आस्कर विजेता संगीतकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं.
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इनकम टैक्स विभाग के वकील ने बताया कि ए आर रहमान को टैक्स योग्य इनकम को खुद लेना चाहिए था. फिर इसमें टैक्स कटौती के बाद ही ट्रस्ट को ट्रांसफर करना चाहिए था. पर फिलहाल तो रहमान के लिए मुसिबत बढ़ गयी है. बता दे कि ए आर रहमान हमेशा से ही विवादों से दूर रहते हैं. अपने लंबे करियर के बावजूद वो विवादों में बहुत कम ही फंसे हैं.
Posted By: Pawan Singh