आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. जानकारी के अनुसार, सोमवार को वो राज्यसभा सासंद के तौर पर शपथ नहीं ले सकेंगे. राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने संजय सिंह को शपथ लेने की अनुमति प्रदान नहीं की है. सभापति की ओर से कहा गया कि मामला अभी विशेषाधिकार समिति के पास हैं. यहां चर्चा कर दें कि, राज्यसभा जाने के लिए संजय सिंह दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से विशेष अनुमति लेकर पहुंचे थे, लेकिन अब उन्हें शपथ लेने से रोकने का काम किया गया है.
AAP leader Sanjay Singh will not take oath today as the Rajya Sabha Chairman has refused to allow Sanjay Singh to take oath as an MP. The Chairman said that the matter is currently with the Privileges Committee.
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— ANI (@ANI) February 5, 2024
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कोर्ट ने दी थी मामूली राहत
उल्लेखनीय है कि ‘आप’ नेता संजय सिंह दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद हैं. एक फरवरी को वो अंतरिम जमानत याचिका के लिए कोर्ट पहुंचे थे. कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी लेकिन एक मामूली राहत देने का काम किया गया था. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को जेल से बाहर जाकर शपथ लेने की अनुमति प्रदान की थी. इसके बाद सोमवार को संजय सिंह शपथ लेने वाले थे, हालांकि सभापति ने इसकी अनुमति देने से इनकार कर दिया.
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दिल्ली से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए ‘आप’ नेता संजय सिंह
ईडी ने ‘आप’ नेता संजय सिंह को पिछले साल चार अक्टूबर को गिरफ्तार किया था. कोर्ट ने 22 दिसंबर को सिंह की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी वह अपराध से अर्जित दो करोड़ रुपये की आय से जुड़े थे और उनके खिलाफ मामला वास्तविक है. संजय सिंह पिछले महीने दूसरे कार्यकाल के लिए दिल्ली से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए थे.