जारी रहेगी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई, विपक्ष के तंज पर अमित शाह का पलटवार, कहा- भ्रम में हैं खुशियां मनाने वाले
ED प्रमुख संजय कुमार मिश्रा पर आये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को विपक्षी नेता सरकार के चेहरे पर तमाचा मान रहे हैं. उन्होंने सरकार पर कटाक्ष भी किया है. वहीं केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी मनाने वाले भ्रमित हैं.
ED Director: सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) प्रमुख संजय कुमार मिश्रा को दिए गए तीसरे सेवा विस्तार को अवैध करार दिया है. विपक्ष के नेता सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरकार की हार के रूप में देख रहे हैं. साथ ही विपक्षी नेताओं के कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं. इधर केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी नेताओं के बयान पर पलटवार किया है. अमित शाह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी मनाने वाले लोग भ्रम में हैं.
अमित शाह ने किया पलटवार
विपक्षी नेताओं के बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर पलटवार करते हुए कहा कि ईडी मामले पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी मनाने वाले लोग विभिन्न कारणों से भ्रमित हैं. उन्होंने कहा कि सीवीसी अधिनियम में संशोधन (जो संसद की ओर से विधिवत पारित किए गए थे, को बरकरार रखा गया है) की शक्तियां ईडी उन लोगों पर प्रहार करेगा जो भ्रष्ट हैं और कानून के गलत पक्ष पर कायम हैं.
भ्रष्टाचार पर जारी रहेगा प्रहार- अमित शाह
अमित शाह ने कहा कि ईडी एक ऐसी संस्था है जो किसी एक व्यक्ति से ऊपर उठती है और मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच करने के अपने मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने पर केंद्रित है . इस प्रकार, ईडी निदेशक कौन है – यह महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि जो कोई भी इस भूमिका को ग्रहण करता है वह विकास विरोधी मानसिकता रखने वाले हकदार वंशवादियों के एक आरामदायक क्लब के बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार पर ध्यान देगा.
Union Home Minister Amit Shah tweets "Those rejoicing over the Hon'ble Supreme Court decision on the ED case are delusional for various reasons. The amendments to the CVC Act, which were duly passed by the Parliament, have been upheld.The powers of the ED to strike at those who… pic.twitter.com/exRddNkk0g
— ANI (@ANI) July 11, 2023
संजय मिश्रा को मिला था तीसरी बार सेवा विस्तार
गौरतलब है कि भारत सरकार के एक अधिसूचना के अनुसार 1984 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी का कार्यकाल 18 नवंबर, 2023 तक निर्धारित किया था. हालांकि उच्चतम न्यायालय ने ईडी प्रमुख संजय कुमार मिश्रा को तीसरा कार्यकाल विस्तार दिये जाने को अवैध ठहरा दिया. साथ ही उनका सेवा विस्तार को 31 जुलाई तक के लिए सीमित कर दिया है.
सरकार के चेहरे पर तमाचा- विपक्ष
बता दें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विपक्षी दलों ने स्वागत करते हुए सरकार पर कटाक्ष किया है. कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कहा है कि ये सरकार के चेहरे पर जोरदार तमाचा है. उन्होंने कहा कि सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने विराम लगा दिया. उन्होने इसे केन्द्र सरकार की बड़ी विफलता करार दिया है.