अदाणी-हिंडबनर्ग मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई. कोर्ट ने शेयरों में हालिया आयी गिरावट की जांच के लिए शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश ए एम सप्रे की अगुवाई में समिति के गठन का आदेश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समिति पूरी स्थिति का आकलन करेगी, निवेशकों को इसके बारे में जागरूक करने के उपाय सुझाएगी.
SC sets up a 6-member committee on Hindenburg Research report, seeks report in two months
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— ANI Digital (@ani_digital) March 2, 2023
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, वित्तीय सांविधिक निकायों, सेबी चेयरपर्सन को समिति को जांच में पूरा सहयोग देने का निर्देश दिया. सुप्रीम कोर्ट की समिति को अपनी जांच रिपोर्ट दो माह में सौंपने का निर्देश दिया गया है. पूर्व न्यायाधीश ओ पी भट, जे पी देवदत्त भी छह समिति के सदस्य होंगे.
आपको बता दें कि अमेरिका की शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद अदाणी समूह की कंपनियों के शेयरों में हाल में आयी भारी गिरावट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा कदम उठाया है. मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा तथा न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि समिति इस मामले में पूरी स्थिति का आकलन करेगी और निवेशकों की सभी चीजों के बारे में जागरूक करने और शेयर बाजारों की मौजूदा नियामकीय व्यवस्था को मजबूत करने के उपाय सुझाएगी.
पीठ ने केंद्र सरकार के साथ-साथ वित्तीय सांविधिक निकायों, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की चेयरपर्सन को समिति को जांच में पूरा सहयोग देने का निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश ओ पी भट और न्यायमूर्ति जे पी देवदत्त भी छह समिति के सदस्य होंगे. समिति के अन्य सदस्यों में नंदन नीलेकणि, के वी कामत, सोमशेखरन सुंदरसन शामिल हैं.
इससे पहले शीर्ष अदालत ने 17 फरवरी को अपना आदेश सुरक्षित रखते हुए विशेषज्ञों की प्रस्तावित समिति पर सीलबंद लिफाफे में केंद्र के सुझावों को लेने से इनकार कर दिया था. अभी तक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में चार जनहित याचिकाएं दायर की गयी हैं. ये याचिकाएं अधिवक्ता एम एल शर्मा, विशाल तिवारी तथा कांग्रेस नेताओं जया ठाकुर और मुकेश कुमार ने दायर की हैं.
उल्लेखरीय है कि हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद से अदाणी समूह की कंपनियों के शेयरों में जोरदार गिरावट आयी है. रिपोर्ट में अडाणी समूह पर शेयरों में हेराफेरी का आरोप लगाया गया है. हालांकि, समूह ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है.
भाषा इनपुट के साथ