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छत्तीसगढ़: हाईकोर्ट की अनुशंसा पर ADJ बर्मन बर्खास्त, विधि विभाग ने की कार्रवाई

छत्तीसगढ़ सरकार ने जशपुर जिले में तैनात अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गणेश राम बर्मन को बर्खास्त कर दिया है. पिछले छह सालों में यह बर्मन की दूसरी बर्खास्तगी है. पहली बार उन्हें 2017 में बर्खास्त किया गया था और हाल ही में उनकी सेवा बहाल की गयी थी.

छत्तीसगढ़ सरकार ने जशपुर जिले में तैनात अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गणेश राम बर्मन को बर्खास्त कर दिया है. पिछले छह सालों में यह बर्मन की दूसरी बर्खास्तगी है। पहली बार उन्हें 2017 में बर्खास्त किया गया था और हाल ही में उनकी सेवा बहाल की गयी थी.

विधि एवं विधायी विभाग ने की कार्रवाई

विधि एवं विधायी विभाग के प्रधान सचिव राम कुमार तिवारी द्वारा 14 मार्च को जारी बर्खास्तगी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की अनुसंशा पर यह कदम उठाया गया है. हालांकि इस आदेश में उनकी बर्खास्तगी का कारण नहीं बताया गया है.

आदेश में क्या कहा गया?

आदेश में कहा गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा इस साल तीन मार्च को की गयी अनुशंसा पर राज्य उच्च न्यायिक सेवा के सदस्य गणेश राम बर्मन, जो फिलहाल अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (त्वरित अदालत) के रूप में तैनात हैं, की सेवाएं तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती हैं. संपर्क किये जाने पर भी विधि विभाग के अधिकारियों ने इस कदम की वजह नहीं बतायी.

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