मुंबई/नई दिल्ली : महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाली डॉ जयश्री ने मंगलवार को चेतावनी दी है. उन्होंने कहा है कि कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार या अनिल देशमुख सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हैं, तो वह इसका विरोध करेंगी.
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, डॉ पाटिल ने मंगलवार को कहा कि अनिल देशमुख या महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हैं, तो मैं विरोध करूंगी. मैंने सुप्रीम कोर्ट में पहले ही केविएट दाखिल किया है. सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है. मुझे सीबीआई का फोन आया था. उन्होंने मेरी शिकायत की कॉपी मांगी है.
अनिल देशमुख या महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हैं तो मैं विरोध करूंगी। मैंने सुप्रीम कोर्ट में पहले ही केविएट दाखिल किया है। CBI जांच शुरू हो चुकी है। मुझे CBI का फोन आया था। उन्होंने मेरी शिकायत की कॉपी मांगी है।: याचिकाकर्ता डॉ. जयश्री पाटिल pic.twitter.com/RpcSjVV67L
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 6, 2021
डॉ जयश्री पाटिल बॉम्बे हाईकोर्ट में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री देशमुख के खिलाफ याचिकाकर्ता हैं. पाटिल की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने देशमुख के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की प्रारंभिक जांच करने के लिए सीबीआई को आदेश दिए हैं.
मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया मामले को लेकर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोप के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से सीबीआई जांच कराने का आदेश दिया गया है. हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री ने सोमवार को ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था.
मीडिया की खबरों में कहा गया है कि महाराष्ट्र सरकार और अनिल देशमुख अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ चुनौती देने का विचार किया है. बताया यह भी जा रहा है कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री देशमुख सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सीबीआई जांच पर रोक लगाने की मांग कर सकते हैं. अपने पद से इस्तीफा देने के बाद ही देशमुख दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं.
सोमवार को यानी 5 अप्रैल 2021 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिया था. इसके बाद से ही देशमुख के इस्तीफे की अटकलें लगाई जाने लगी थीं.
Posted by : Vishwat Sen