कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को अंतरिम बेल मिलने के बाद उनकी रिहाई हो गई है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें जमानत मिली है. पीएम मोदी के खिलाफ बयान को लेकर उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था. गुरुवार की सुबह उन्हें एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था. अंतरिम जमानत पर रिहा होने के बाद पवन खेड़ा ने कहा कि यह न्यायपालिका की जीत है. मेरे अधिकारों को बनाए रखने के लिए अदालत का धन्यवाद. कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि मेरी टिप्पणी जुबान फिसलने के कारण थी या नहीं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा लेकिन देश में अघोषित आपातकाल जैसे हालात हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को अंतरिम राहत देते हुए 28 फरवरी तक गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया था. जिसके बाद उनकी रिहाई हुई है.सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेड़ा को गिरफ्तारी से संरक्षण और कई प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने के अनुरोध संबंधी याचिका को 27 फरवरी को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया. प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश के लखनऊ तथा वाराणसी और असम में कई प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं. अब इन सभी एफआईआर को एक साथ क्लब करके सुनवाई होगी.
आपको बताएं की कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी के पिता पर टिप्पणी की थी. पवन खेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि उनकी जुबान फिसल गई थी. उन्होंने इसके लिए माफी भी मांगी.