नयी दिल्ली : कोरोना वायरस के बीच लॉकडाउन में लोग अपनों से दूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं. सरकार रेल सेवा शुरू करने के बाद अब हवाई सेवा शुरू करने जा रही है.रेलवे की विशेष ट्रेनों की तरह, राष्ट्रीय कैरियर एयर इंडिया भी 19 मई से 2 जून के बीच देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे यात्रियों को ले जाने के लिए विशेष घरेलू उड़ानें शुरू कर सकती है. इनमें से अधिकांश उड़ानें दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, जयपुर, अमृतसर, अहमदाबाद, विजयवाड़ा और लखनऊ के बीच चलेंगी.
कुल मिलाकर, दिल्ली के लिए 173 उड़ानें होंगी; 40 मुंबई के लिए , 25 हैदराबाद के लिए, 12 कोच्चि के लिए, विशेष रूप से, कोरोनावायरस के कारण घरेलू उड़ानें 25 मार्च से निलंबित हैं.
इन उड़ानों के बारे में अनुसूची पहले ही तैयार की जा चुकी है और नागरिक उड्डयन मंत्रालय की मंजूरी का इंतजार कर रही है, मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दैनिक को बताया. इनमें से कुछ उड़ानों को इस तरह से निर्धारित किया जा सकता है कि भारत पहुंचने वाले विदेशी विभिन्न शहरों में अपनी संगरोध अवधि पूरा करने के बाद उनका उपयोग कर सकें. बुकिंग की सुविधा एयर इंडिया की वेबसाइट पर ही उपलब्ध होगी.
नागरिक उड्डयन मंत्रालय वाणिज्यिक उड़ानों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का मसौदा लेकर आया है क्योंकि लॉकडाउन के तीसरे चरण के अंत के करीब है.मंत्रालय ने कहा कि यात्रियों को एक विस्तृत प्रश्नावली भरनी होगी, कोई केबिन सामान नहीं रखना होगा और आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य रूप से उपयोग करना होगा. एसओपी का कहना है कि यात्रियों को भी प्रस्थान से कम से कम दो घंटे पहले हवाईअड्डों तक पहुंचना पड़ सकता है.
1. यात्री को अपने फ्लाइट टाइम से दो घंटे पहले ही एयरपोर्ट पहुंचना होगा.
2. यात्रियों को टर्मिनल पहुंचने से पहले मास्क और दस्तानें पहनना जरूरी होगा.
3. यात्रियों को फॉर्म भरना होगा जिसमें कोरोना से सबंधित सवाल पूछे गए होंगे.
4.केबिन बैगेज की इजाजत नहीं है साथ ही यात्री के फोन पर आरोग्य सेतु एप होना जरूरी होगा.
5.आपके आरोग्य सेतु एप में ग्रीन स्टेटस से लेकर वेब चेक-इन और टेंपरेचर चेक की पूरी डिटेल होनी जरूरी है.
6. एयरलाइंस स्टाफ दुसरे स्टाफ से कम दूरी बनाए रखेगा.
7. 80 से ज्यादा उम्र के लोगों को यात्रा की इजाजत नहीं होगी.
8. हर यात्री सिर्फ एक ही लगेज लेकर सफर करेगा और इसका वजन 20 किलो से कम होना चाहिए.
9. एयरपोर्ट में एंट्री के समय किसी भी आइडेंटिटी कार्ड की जांच नहीं होगी.
10.स्टाफ और सुरक्षा कर्मियों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा.