14.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Air pollution: सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद गोपाल राय ने कहा-कोर्ट के आदेश का पालन होगा

Delhi Air pollution: सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि हर हाल में पराली जलाना बंद किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकारें सख्त कदम उठाएं. वायु प्रदूषण को आज ही रोकना होगा, कल तक हम इंतजार नहीं कर सकते हैं.

Delhi Air Pollution: सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण पर तल्ख टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा है कि प्रदूषण को लेकर कोई दिशा-निर्देश ही नहीं है. हर कोई इस मामले की जिम्मेदारी दूसरे पर डालकर खुद बचना चाहता है. लेकिन हर मामले में राजनीति नहीं हो सकती है. दिल्ली में प्रदूषण को रोकना ही होगा, हम लोगों को मरते हुए नहीं देख सकते.

पराली जलाना बंद किया जाए

सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि हर हाल में पराली जलाना बंद किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकारें सख्त कदम उठाएं. वायु प्रदूषण को आज ही रोकना होगा, कल तक हम इंतजार नहीं कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह यह सुनिश्चित करें कि नगरपालिका का ठोस कचरा खुले में नहीं जलाया जाए. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली को साल-दर-साल इस दौर से नहीं गुजरने दिया जा सकता. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारें अविलंब पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाएं.

Also Read: बिहार में सात प्रतिशत लोग ही ग्रेजुएट, 22.67 % लोग ही पांचवी पास, जानिए पूरी डिटेल
कोर्ट के आदेश का पालन होगा

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सरकार ऑड-ईवन कार योजना लागू करने में कोर्ट द्वारा प्रदूषण को रोकने के लिए जो निर्देश दिये हैं, उन्हें शामिल करेगी. गौरतलब है कि गोपाल राय ने सोमवार को यह बताया था कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार 13-20 नवंबर तक ऑड-ईवन कार योजना लागू करेगी. सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की गंभीर होती स्थिति से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए बहुत ही सख्त टिप्पणी की और यह कहा कि राज्य सरकारें ऐसी व्यवस्था करें ताकि पराली जलाने की घटना ना हो. गोपाल राय ने कहा कि हमारी यह कोशिश है कि हम कोर्ट द्वारा दिए गए तमाम निर्देशों का पालन करें.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें