Delhi Air Pollution: सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण पर तल्ख टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा है कि प्रदूषण को लेकर कोई दिशा-निर्देश ही नहीं है. हर कोई इस मामले की जिम्मेदारी दूसरे पर डालकर खुद बचना चाहता है. लेकिन हर मामले में राजनीति नहीं हो सकती है. दिल्ली में प्रदूषण को रोकना ही होगा, हम लोगों को मरते हुए नहीं देख सकते.
सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि हर हाल में पराली जलाना बंद किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकारें सख्त कदम उठाएं. वायु प्रदूषण को आज ही रोकना होगा, कल तक हम इंतजार नहीं कर सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि वह यह सुनिश्चित करें कि नगरपालिका का ठोस कचरा खुले में नहीं जलाया जाए. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली को साल-दर-साल इस दौर से नहीं गुजरने दिया जा सकता. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारें अविलंब पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाएं.
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सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सरकार ऑड-ईवन कार योजना लागू करने में कोर्ट द्वारा प्रदूषण को रोकने के लिए जो निर्देश दिये हैं, उन्हें शामिल करेगी. गौरतलब है कि गोपाल राय ने सोमवार को यह बताया था कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार 13-20 नवंबर तक ऑड-ईवन कार योजना लागू करेगी. सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की गंभीर होती स्थिति से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए बहुत ही सख्त टिप्पणी की और यह कहा कि राज्य सरकारें ऐसी व्यवस्था करें ताकि पराली जलाने की घटना ना हो. गोपाल राय ने कहा कि हमारी यह कोशिश है कि हम कोर्ट द्वारा दिए गए तमाम निर्देशों का पालन करें.