नयी दिल्ली : यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन के आगे की सीट पर ड्राइवर के बगल में एक एयरबैग लगाना अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया है. इससे ड्राइवर के बगल में बैठनेवाले यात्री की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी.
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने प्रस्ताव को देश की नये वाहनों के लिए एक अप्रैल, 2021 तक और मौजूदा मॉडल्स में यह प्रस्ताव लागू करने के लिए एक जून, 2021 तक की समय सीमा निर्धारित की है.
इसके अलावा प्रस्ताव को लेकर मंत्रालय ने अधिसूचना जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर टिप्पणी भी मांगी है, ताकि प्राप्त टिप्पणी पर विचार किया जा सके. साथ ही इससे संबंधित जानकारी मंत्रालय की वेबसाइट पर भी प्रकाशित की गयी है.
मालूम हो कि देश में होनेवाले सड़क हादसों में होनेवाले हादसों के आंकड़ों में कमी लाने के उद्देश्य से कई अन्य महत्वपूर्ण फीचर्स अनिवार्य कर चुकी है. इनमें सीटबेल्ट रिमाइंडर, स्पीड अलर्ट सिस्टम, लाइट आदि शामिल हैं.
इसके अलावा कारों में एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस) फीचर्स भी शामिल किया जा रहा है. यह सेंसर की मदद से काम करता है. अचानक तेज गति में वाहन चलाते समय ब्रेक लगाने पर ब्रेक लॉक हो सकता है या काफी दूर जाकर गाड़ी रुकती है.
ऐसे में गाड़ी के पलटने की आशंका ज्यादा होती है. लेकिन, गाड़ी में एबीएस सिस्टम है, तो आप बैलेन्स बना कर गाड़ी को कम दूरी पर ही रोक सकते हैं. इससे आपकी गाड़ी आगे दूसरे वाहन या अन्य स्थानों पर टकराने से बच जाती है.
गौरतलब हो कि वर्तमान समय में ड्राइवर के लिए एयरबैग्स अनिवार्य किया गया है. लेकिन, ड्राइवर के बगलवाली सीट के लिए इसकी अनिवार्यता अभी नहीं है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रस्ताव पर मुहर लग जाने के बाद ड्राइवर के बगलवाली सीट के लिए भी एयरबैग्स अनिवार्य हो जायेगा.