सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में कांग्रेस सहित 14 राजनीतिक दलों की उस याचिका पर बुधवार को सुनवाई होगी, जिसमें विपक्षी नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों के मनमाने इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है. राजनीतिक दलों ने अपनी याचिका में भविष्य के लिए भी दिशानिर्देश जारी करने की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई कार्यसूची के अनुसार, विपक्षी दलों की याचिका पर प्रधान न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन-सदस्यीय पीठ पांच अप्रैल को सुनवाई करेगी. पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला भी शामिल हैं.
अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दायर की थी याचिका: गौरतलब है कि इस मामले को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने बीते 24 मार्च को तत्काल सुनवाई के लिए याचिका का दायर किया था. सिंघवी ने 2014 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार के सत्ता में आने के बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से दायर मामलों की संख्या में वृद्धि का उल्लेख किया था. याचिका में आरोप लगाया गया है कि विपक्षी दलों के नेताओं और असहमति के अपने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल करने वाले अन्य नागरिकों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाइयां की जाती हैं.
कांग्रेस के अलावा इन दलों ने भी दी थी याचिका: केन्द्रीय संस्थानों का दुरुपयोग करने के आरोप वाली याचिका दायर करने वाले दलों में कांग्रेस के अलावा अन्य 14 दल भी शामिल है. इन दलों में द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK), राष्ट्रीय जनता दल (RJD), भारत राष्ट्र समिति, तृणमूल कांग्रेस (TMC), आम आदमी पार्टी (AAP), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP), शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे), झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM), जनता दल यूनाइटेड (JDU), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी और जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल हैं.