बॉम्बे हाईकोर्ट ने रद्द किया अमरावती सांसद का कास्ट सर्टिफिकेट, बोलीं नवनीत राणा- सुप्रीम कोर्ट में रखेंगी अपनी बात

Amravati MP Navneet Rana महाराष्ट्र के अमरावती लोकसभा सीट से निदर्लीय सांसद नवनीत कौर राणा को बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) से बड़ा झटका लगा है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने सांसद नवनीत कौर राणा का जाति प्रमाण पत्र खारिज कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने नवनीत कौर राणा पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट के फैसले पर सांसद नवनीत कौर राणा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वह देश की एक जिम्मेदार नागरिक हैं और न्यायलय के फैसले का सम्मान करती हैं. उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाएंगी. साथ ही नवनीत राणा ने शीर्ष अदालत से अपने लिए न्याय मिलने की उम्मीद जताई है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 8, 2021 7:47 PM
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Amravati MP Navneet Rana महाराष्ट्र के अमरावती लोकसभा सीट से निदर्लीय सांसद नवनीत कौर राणा को बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) से बड़ा झटका लगा है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने सांसद नवनीत कौर राणा का जाति प्रमाण पत्र खारिज कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने नवनीत कौर राणा पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट के फैसले पर सांसद नवनीत कौर राणा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि वह देश की एक जिम्मेदार नागरिक हैं और न्यायलय के फैसले का सम्मान करती हैं. उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाएंगी. साथ ही नवनीत राणा ने शीर्ष अदालत से अपने लिए न्याय मिलने की उम्मीद जताई है.

फेक कास्ट सर्टिफिकेट मामले में सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सांसद नवनीत राणा के प्रमाण पत्र को रद्द करने और जब्त करने के लिए जो भी जरूरी कदम उठाए जाने हैं, उसका पालन किया जाना चाहिए. गौर हो कि अमरावती की सीट अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए रिजर्व है और नवनीत राणा ने खुद को अनुसूचित जाति का बताते हुए जाति प्रमाण पत्र भी अपने हलफनामे में पेश किया था. साल 2019 के लोकसभा चुनाव में नवनीत राणा ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अमरावती सीट से जीत दर्ज की. इस सीट पर उनको कांग्रेस, राकांपा और आरपीआई की ओर से समर्थन मिला था.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, हाई कोर्ट ने पाया कि अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र पाने के लिए राणा ने मोची जाति से आने का जो दावा जिन दस्तावेजों के आधार पर किया है. वे दस्तावेज जाली हैं. कोर्ट ने कहा कि ऐसा इस समुदाय के उम्मीदवार को मिलने वाले लाभ को पाने के इरादे से किया गया है. कोर्ट ने कहा कि नवनीत कौर राणा की तरफ से यह दावा तब किया गया कि जब वह जानती थीं कि वह मोची समुदाय से नहीं आती हैं. नवनीत कौर राणा का जन्म मुंबई में तीन जनवरी, 1986 को हुआ था. 2014 में उन्होंने एनसीपी के टिकट से लोकसभा चुनाव लड़ा था और हार गयी थीं.

फिल्मी दुनिया में कदम रखने से पहले नवनीत कौर राणा एक मॉडल थीं. उन्होंने तेलुगु फिल्मों में काम किया है. इसके अलावा वह हिंदी, पंजाबी, मलयालम फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं. 2011 में उन्होंने विधायक रवि राणा से शादी की. नवनीत राणा और शिवसेना के बीच सियासी टकराव भी चल रही है. जाति प्रमाण पत्र रद्द होने से नवनीत राणा कौर अपनी सीट खो सकती हैं.

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