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Ankita Bhandari Murder: आरोप‍ियों का नार्को-पॉल‍ीग्राफ टेस्‍ट कराने से इनकार, 3 जनवरी को होगी अगली सुनवाई

Ankita Bhandari Murder Case: अंकिता भंडारी मर्डर केस में तीनों आरोपियों ने चार्जशीट दाखिल होने के बाद गुरुवार को नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से इनकार कर दिया. इस मामले में 3 जनवरी को अगली सुनवाई होगी.

By Samir Kumar | December 23, 2022 1:02 PM

Ankita Bhandari Murder Case: अंकिता भंडारी मर्डर केस में बीजेपी से निष्कासित नेता के बेटे पुलकित आर्य समेत तीनों आरोपियों ने चार्जशीट दाखिल होने के बाद गुरुवार को नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने से इनकार कर दिया. अभियुक्तों की ओर से पेश वकील ने कोर्ट में कहा कि विशेष जांच दल (SIT) ने यह स्पष्ट नहीं किया कि चार्जशीट दाखिल करने के बाद वह नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट क्यों कराना चाहता है. अभियुक्तों की असहमति के बाद न्यायिक दंडाधिकारी कोटद्वार भावना पांडेय ने अगली सुनवाई के लिए 3 जनवरी 2023 की तिथि निर्धारित की है.

मामले में लगभग 100 लोगों से की गई पूछताछ

इससे पहले 17 दिसंबर को उत्तराखंड पुलिस ने 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की हत्या के मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर कोटद्वार न्यायिक अदालत में पेश किया था. उत्तराखंड पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक (ADG) वी मुरुगेसन ने कहा था कि हम इस मामले में 90 दिनों के भीतर 500 पन्नों की चार्जशीट दायर करने जा रहे हैं. मामले में लगभग 100 लोगों से पूछताछ की गई है. उन्होंने आगे कहा कि चार्जशीट भारतीय दंड संहिता (IPC) और अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम (IBPA) की संबंधित धाराओं के तहत दायर की गई है. तीनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 201, 120बी, 354ए और अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम की 5(1)वी के तहत चार्जशीट माननीय न्यायालय को भेजी जा रही है. उन्होंने कहा कि नार्को टेस्ट और अन्य बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है.

लगभग पूरी हो चुकी है हत्याकांड की जांच!

4 दिसंबर को उत्तराखंड पुलिस ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच लगभग पूरी हो चुकी है. केवल आरोपियों का नार्को टेस्ट बाकी है, जिसके लिए उन्होंने कोटद्वार कोर्ट से तीनों आरोपियों का नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अनुमति मांगी थी. इन तीन अभियुक्तों में से दो ने पहले परीक्षण के लिए अपनी सहमति दी है, जबकि दूसरे ने न्यायिक मजिस्ट्रेट कोटद्वार, उत्तराखंड की अदालत में एक आवेदन भेजा था, जिसे बाद में गुरुवार को सुनवाई के दौरान तीनों अभियुक्तों ने खारिज कर दिया. मुख्य आरोपी पुलकित आर्य और दूसरे आरोपी सौरभ ने नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए सहमति दे दी है, जबकि तीसरे आरोपी अंकित ने 10 दिन का समय मांगा है.

24 सितंबर को नहर से बरामद किया गया था शव

बीजेपी से निष्कासित नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य के एक रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करने वाली 19 वर्षीय अंकिता का शव 24 सितंबर को ऋषिकेश में चिल्ला नहर से बरामद किया गया था. वह लापता बताई जा रही थी. अधिकारियों को उसका शव मिलने से पहले कम से कम छह दिन पहले उसके लापता होने की सूचना दी गई थी. पुलकित आर्य को कथित तौर पर कहासुनी के बाद नहर में धकेलने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. मामले में दो और लोगों अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर को भी गिरफ्तार किया गया है.

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