Dhruv Rathee: ध्रुव राठी वीडियो मामले में अरविंद केजरीवाल देंगे माफीनामा, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश
Dhruv Rathee: यूट्यूबर ध्रुव राठी वीडियो मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तगड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मानहानि मामले में माफीनामा देने का आदेश दिया है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 13 मई को होगी.
Dhruv Rathee: यूट्यूबर ध्रुव राठी वीडियो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल को माफीनामा देना होगा. लेकिन शिकायतकर्ता पर निर्भर करेगा कि वह इस माफीनामा को स्वीकार करेंगे या नहीं.
क्या है मामला
दरअसल अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 2018 में ध्रुव राठी के वीडियो को रीट्वीट करना उनकी गलती थी. इस मामले में 2018 में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस दर्ज हुआ था.
सुप्रीम कोर्ट ने मानहानी मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्यवाही पर रोक बढ़ा दी
सुप्रीम कोर्ट ने ध्रुव राठी के वीडियो को रीट्वीट करने के लिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही पर रोक बढ़ा दी.
कौन हैं ध्रुव राठी और क्यों हैं चर्चा में?
ध्रुव राठी एक यूट्यूबर हैं. एक वीडियो को लेकर राठी इन दिनों काफी चर्चा में हैं. उन्होंने एक वीडियो बनाया था, जिसमें उन्होंने भारत में लोकतंत्र को लेकर सवाल उठाया था. जिसके बाद उनके वीडियो की खुब चर्चा हुई और कुछ लोग उनके समर्थन में उतर गए, तो कुछ उनके खिलाफ हो गए. दरअसल उन्होंने अपने वीडियो में भारत के लोकतंत्र की तुलना नॉर्थ कोरिया और रूस की थी. यही नहीं, उन्होंने अपने वीडियो में कहा था कि भारत एक देश और एक पार्टी की ओर बढ़ रहा है.