अरविंद केजरीवाल को झटका, हाईकोर्ट में सुनवाई होने तक जमानत पर रोक
दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है. हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली ईडी की याचिका पर सुनवाई नहीं हो जाती तब तक निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा.
दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है. दिल्ली शराब नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था जिसपर तत्काल सुनवाई हुई. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक मुख्यमंत्री केजरीवाल को दी गई जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई नहीं हो जाती तब तक निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा.
ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट से शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया था. ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को जमानत देने के अधीनस्थ न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी.
अरविंदर सिंह लवली ने कहा- केजरीवाल बरी नहीं हुए हैं
इधर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने पर बीजेपी नेता अरविंदर सिंह लवली ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले का मतलब यह नहीं है कि अरविंद केजरीवाल बरी हो गए हैं.
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केजरीवाल को जमानत मिलने पर क्या बोली ‘आप’
आम आदमी पार्टी (आप) ने कहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने का कोर्ट का फैसला सत्य की जीत है और यह बीजेपी के मुंह पर करारा तमाचा है. गुरुवार शाम को केजरीवाल को जमानत मिलने की खबर के बाद मुख्यमंत्री आवास और पार्टी मुख्यालय के बाहर जश्न मनाया गया. यहां पार्टी आप के कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े.
केजरीवाल को मिली थी जमानत
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को जांच एजेंसी ईडी ने गिरफ्तार किया था. दिल्ली की एक कोर्ट ने गुरुवार को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में केजरीवाल को जमानत दी.