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अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने से जुड़े मामले में सुनवाई टली, कोर्ट ने CBI को 27 अगस्त तक का दिया समय

Arvind Kejriwal: दिल्ली की राउज एवेंन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल से जुड़े मामले में सुनवाई टल गई. 27 अगस्त को अगली सुनवाई होगी.

By ArbindKumar Mishra | August 12, 2024 4:18 PM
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Arvind Kejriwal: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़े कथित आबकारी घोटाले मामले में व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी हासिल करने के लिए सीबीआई को 15 अतिरिक्त दिन दिए हैं. विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने सीबीआई को ये मंजूरी हासिल करने के लिए 27 अगस्त की तारीख तय की, क्योंकि कुछ मामले अभी भी लंबित हैं. 8 अगस्त को, न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने के बाद अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ा दी थी.

केजरीवाल की याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर विचार करने पर सोमवार को सहमत हो गया, जिसमें उन्होंने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है.

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केजरीवाल के वकील ने याचिका पर तत्काल सुनवाई का किया उल्लेख

केजरीवाल की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष इसका उल्लेख किया. सिंघवी ने दलील दी कि धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत दर्ज मामले के अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाएं पहले से ही सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं. इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा, कृपया इसे ईमेल करें, मैं इस पर विचार करूंगा.

दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को ठहराया था उचित

दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को उचित करार देते हुए पांच अगस्त को इसे बरकरार रखा था. अदालत ने कहा था कि सीबीआई की कार्रवाई दुर्भावना से प्रेरित नहीं है और उसने साबित किया है कि ‘आप’ सुप्रीमो कैसे उन गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, जो उनकी गिरफ्तारी के बाद ही गवाही देने की हिम्मत जुटा सके. हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए उन्हें नियमित जमानत के लिए पहले निचली अदालत का रुख करने को कहा था.

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