Loading election data...

Delhi Excise Policy: दिल्ली के सीएम को राउज एवेन्यू कोर्ट ने भेजा समन, अरविंद केजरीवाल ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग

ईडी द्वारा दर्ज कराई गई नई शिकायत के बाद कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को तलब किया है.

By Amitabh Kumar | March 8, 2024 6:56 AM
an image

दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही है. जानकारी के अनुसार, ईडी के कई समन का कथित रूप से पालन नहीं करने पर एजेंसी द्वारा दर्ज कराई गई नई शिकायत के बाद कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च को तलब किया. इस बीच, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है. जानकारी के अनुसार गुरुवार शाम 4 बजे सीएम आवास पर बैठक होगी. दिल्ली में बिजली आपूर्ति पर सब्सिडी पर चर्चा होने और इस संबंध में निर्णय लिये जाने की उम्मीद है.

आपको बता दें कि जांच एजेंसी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच में समन का पालन नहीं करने के लिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने का अनुरोध करते हुए कोर्ट में नयी शिकायत दर्ज कराई थी जिसके बाद उनको तलब किया गया है. नई शिकायत आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा समन संख्या 4 से 8 का पालन नहीं करने से संबंधित बताया जा रहा है.

‘प्रधानमंत्री जी, भगवान से डरिए’, ईडी जांच को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कही ये बात

अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की मांग

नई शिकायत के बाद अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) दिव्या मल्होत्रा की कोर्ट ने मामले की सुनवाई गुरुवार को तय की थी. केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने पूर्व में कोर्ट में याचिका दायर कर दिल्ली शराब नीति से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में अरविंद केजरीवाल को जारी किए गए पहले तीन समन पर पेश नहीं होने के लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की थी. कोर्ट ने इस मामले को 16 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है.

क्या कहा था अरविंद केजरीवाल ने

उल्लेखनीय है कि अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सभी आठ समन को अवैध बता दिया था. पिछली बार केंद्रीय जांच एजेंसी को केजरीवाल ने सूचित किया था कि उनसे 12 मार्च के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पूछताछ की जा सकती है. ईडी ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 174 (लोक सेवक के आदेश का पालन न करना) के साथ मनी लॉन्ड्रिंग की पीएमएलए की धारा 63 (4) के अलावा अन्य धाराओं के तहत नयी शिकायत दर्ज कराने का काम किया गया है.

Exit mobile version