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Arvind Kejriwal ने तिहाड़ जेल प्रशासन के बयान को बताया झूठ, कहा- दिन में 3 बार बढ़ रहा शुगर लेवल

arvind kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल प्रशासन को चिट्ठी लिखी है. उन्होंने अपनी चिट्ठी में जेल प्रशासन के बयान को झूठ बताया है. साथ ही यह भी बताया कि दिन में 3 बार शुगर लेवल हाई हो जा रहा है.

arvind kejriwal: दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जेल सुपरिटेंडेंट को सोमवार को चिट्ठी लिखी. केजरीवाल ने जेल प्रशासन के दोनों बयान को झूठ बताया है और कहा, दिन में तीन बार शुगर लेवल बढ़ रहा है.

रोजाना मांग रहा हूं इंसुलिन : अरविंद केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल अधीक्षक को पत्र लिखकर कहा कि वह रोजाना आधार पर इंसुलिन मांग रहे हैं.

केजरीवाल के शुगर पर हंगामा

अरविंद केजरीवाल के शुगर को लेकर हंगामा जारी है. ईडी ने कोर्ट में बताया था कि टाइप-2 लेवल का शुगर होने के बाद भी अरविंद केजरीवाल जेल में आम, मिठाई और आलू-पूड़ी खा रहे हैं. ईडी के इस बयान पर आम आदमी पार्टी गुस्से में है. आप ने आरोप लगाया है कि तिहाड़ जेल में मुख्यमंत्री केजरीवाल को जान से मारने की कोशिश की जा रही है. उनका शुगर लेवल हाई है, इसके बावजूद उन्हें इंसुलिन नहीं दी जा रही है.

केजरीवाल को इंसुलिन की जरूरत पर ईडी ने झूठ बोला : आतिशी

दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन की जरूरत है या नहीं, इस पर एम्स के विशेषज्ञों से सलाह लेने के बारे में कोर्ट से ‘झूठ’ बोला. केजरीवाल ने याचिका दाखिल कर हर दिन 15 मिनट अपने चिकित्सक से परामर्श लेने और जेल में इंसुलिन देने की मांग रखी थी. आतिशी ने कहा, ईडी ने अदालत में झूठ बोला और कहा कि एम्स के विशेषज्ञों से परामर्श लिया गया है और केजरीवाल को इंसुलिन की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने केजरीवाल के लिए एक डाइट चार्ट भी तैयार किया है. हालांकि, डाइट चार्ट किसी डायबिटीज विशेषज्ञ द्वारा नहीं बल्कि एक आहार विशेषज्ञ द्वारा तैयार किया गया है. हम सभी जानते हैं कि आहार विशेषज्ञ एमबीबीएस डॉक्टर नहीं होते. उस डाइट चार्ट के आधार पर वे (जेल प्रशासन) अदालत में कहते रहे हैं कि केजरीवाल को इंसुलिन की जरूरत नहीं है.

केजरीवाल को ‘अंतरिम जमानत’ का अनुरोध करने वाली याचिका खारिज, अदालत ने लगाया जुर्माना

दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए असाधारण अंतरिम जमानत का अनुरोध करने वाली एक कानून की पढ़ाई कर रहे छात्र की जनहित याचिका सोमवार को खारिज कर दी और याचिकाकर्ता पर 75,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.

कोर्ट ने याचिकाकर्ता को लगाई फटकार

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पी एस अरोड़ा की पीठ ने कहा, यह याचिका उचित विचार करके दायर नहीं की गई और अदालत उच्च पद पर आसीन किसी व्यक्ति को असाधारण अंतरिम जमानत नहीं दे सकती. पीठ ने कहा, क्या वह (याचिकाकर्ता) कॉलेज में कक्षा में जाता है? ऐसा लगता है कि वह कानून के सिद्धांतों का पालन नहीं कर रहा. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा, आप कौन हैं? आप अपने आप के बारे में ज्यादा ही बढ़ा-चढ़ाकर सोच रहे हैं. आप कहते हैं कि आपके पास वीटो शक्ति है कि आप वचन देंगे कि केजरीवाल गवाह को प्रभावित न करें.

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